लेकिन कंपनी नहीं किया जा करने के लिए नोटिस दे कि यह नवीकरण और कंपनी के लिए कारण है की बीमित अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत पत्र द्वारा बीमित (तीस) 30 दिन की सूचना भेजने के द्वारा और ऐसी स्थिति में कंपनी को किसी भी समय इस पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं करने के लिए बाध्य होने बीमा की असमाप्त अवधि के लिए एक
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उन्होंने बताया कि आदेशों अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी सिरसा द्वारा दी गई प्रारंभिक जांच के दृष्टिगत निम्रलिखित आरोप का प्रथम दृष्टि से दोषी पाया गया, जिसके फलस्वरूप इसको इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र क्रमांक 5624 / पंचायत-11 / दिनांक 21.11.2011 द्वारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 51 (1) (ख), 51 (2) व 51 (3) के अंतर्गत कार्यवाही करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया गया था।
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जन सूचना अधिकारी-समाजवादी पार्टी, 19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-226001 को पंजीकृत पत्र संख्या A RU 301995749 IN दिनांक 14-0 6-13 के माध्यम से प्रेषित पत्र डाक विभाग की अभ्युक्ति “ कार्यालय में इस पदनाम का कोई नहीं है अतः वापस ” के साथ मुझे वापस मिल गया थाl इससे स्पस्ट था कि समाजवादी पार्टी स्वयं को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने को तैयार नहीं थीl