इस खाते में परिवर्तन लागत, रसोइये का मानदेय, किचन उपकरण, किचेन सेड निर्माण आदि की धनरािश रखी जायेगी, तथा ग्राम निधि में अवशेश पविर्तन लागत की धनरािश एवं ग्राम िशक्षा समितियों के खाते में उपलब्ध मध्यान्ह भोजन योजना सम्बंधी धनरािश मध्यान्ह भोजन निधि में तत्काल स्थानान्तरित कर दी जायेगी।
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० १ राज्यांश है), परिवर्तन लागत के रूप में उपलब्ध करा जाता है | प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जा रहे भोजन में कम से कम ४ ५ ० कैलोरी ऊर्जा व १ २ ग्राम प्रोटीन एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम ७ ०० कैलोरी ऊर्जा व २ ० ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होना चाहिए | परिवर्धित पोषक मानक के अनुसार मेनू में व्यापक परिवर्तन किया गया है, तथा इसका व्यापक प्रसार प्रचार किया गया है |
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योजना के अनुश्रवन हेतु प्रभावी व्यवस्था के निरूपण के लिए शासनादेश संख्या १७२० / ७९-६-२००७ दिनांक १५ जून २००७ द्वारा परिवर्तन लागत का दैनिक आय-व्यय लेखा विवरण प्रपत्र, दैनिक खाद्यान्न स्टॉक रजिस्टर प्रपत्र एवं ग्रामपंचायत स्तरीय मासिक सूचना प्रपत्र पर सूचना संकलन की व्यवस्था की गयी है| इसके अतिरिक्त निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के स्तर से विद्यालय, ब्लाक एवं जनपद स्तर पर मिड डे मील रजिस्टर की व्यवस्था की गयी है ताकि खाद्यान्न एवं परिवर्तन लगत के व्यय का लेखा जोखा सही रूप से रखा जा सके|