वाहन स्वामी यही करते नजर आ रहे हैं कि पूर्व आरटीओ के कार्यकाल में उन्हें बिना वाहन देखे ही फिटनेस प्रमाणपत्र दे दिए जाते थे, तो अब क्यों नहीं? ज्ञात हो कि वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र देने के मामले में आरटीओ गुलाबसिंह रघुवंशी नियमानुसार चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने वाहनों की फिटनेस का कार्य विभाग के परिवहन निरीक्षक अशोक बाबू कैबरे को सौंप दिया है, अब समस्या यह है कि बिना देखे वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र कैसे दें।
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शाहिदा सुल्तान, तत्कालीन परिवहन निरीक्षक, को धारा 13 (1) ई, 13 (2) पी. सी. एक्ट 1988 के अंतर्गत दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं सह आरोपी श्री जावेद मिर्जा (अशासकीय) को धारा 193 भा. द.व ि. के अंतर्गत दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।