ऐसी सभी लागतों की एक विस्तृत अनुसूची स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी और प्राथमिक ऋणदाता संस्थान की ओर से संभावित उधारकर्ता को पेशगी प्रदान की जाएगी ।
32.
अंतिम मूल्य में, अन्यों के साथ-साथ, प्रचलित और उपयुक्त शुल्क एवं प्रभार शामिल होंगे जो प्राथमिक ऋणदाता की ओर से उधारकर्ताओं से वसूल किए जा सकते हैं ।
33.
प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के पास यह विवेकाधिकार होगा कि वे उनकी ओर से प्रदान की जा रही “अनकारात्मक साम्या गारंटी” की संगणना करके ऋण की ग्राह्य प्रमात्रा अवधारित करें ।
34.
प्रतिभूति गारंटी: प्राथमिक ऋणदाता संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि सभी रिवर्स मॉर्टगेज (विपरीत बंधक) ऋण उत्पाद के साथ एक स्पष्ट एवं पारदर्शी 'नो निगेटिव इक्विटी' अथवा प्रतिभूति गारंटी है ।
35.
इस प्रकार से प्रदत्त पुनर्वित्त प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को राष्ट्रीय आवास बैंक के निवेश का भाग होगा और वैयक्तिक आवास ऋणों के संस्वीकृत निवेश सीमा से अतिरिक्त नहीं होगा ।
36.
प्राथमिक ऋणदाता संस्थान संभावित उधारकर्ताओं को ब्याज की दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव और संपत्ति के घटते-बढ़ते मूल्यों के कारण उधारकर्ताओं पर पड़ने वाले संभावित संघात के बारे में परामर्श देंगे ।
37.
प्राथमिक ऋणदाता संस्थान बंधक सामग्री और नमूना दस्तावेज़ों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद के हित लाभ और बाध्यताएं शामिल होंगी, का एक उचित और सम्पूर्ण पैकेज लिखित में प्रदान करेंगे ।
38.
प्राथमिक ऋणदाता संस्थान वरिष्ठ नागरिकों को अपना व्यक्तिगत प्रतिनिधि, किसी निकट संबंधी को नामित करने का सुझाव दे सकते हैं जिससे प्राथमिक ऋणदाता संस्थान किसी भी संभाव्यता की स्थिति में कर सकें ।
39.
प्राथमिक ऋणदाता संस्थान वरिष्ठ नागरिकों को अपना व्यक्तिगत प्रतिनिधि, किसी निकट संबंधी को नामित करने का सुझाव दे सकते हैं जिससे प्राथमिक ऋणदाता संस्थान किसी भी संभाव्यता की स्थिति में कर सकें ।
40.
ब्याज की अस्थिर एवं स्थिर दर प्राथमिक ऋणदाता संस्थान की ओर से प्रस्तावित की जाएगी, जो कि उधारकर्ता के सामने एक पारदर्शी ढंग से नियम एवं शर्तों के प्रकटन के अध्यधीन होगी ।