लगभग 17 वर्ष तक लंबी कानूनी लड़ाई लडने वाली एक महिला को उस समय राहत मिली, जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस टी एस ठाकुर व फकीर मुहम्मद कली फुल्ला की पीठ ने हिसार मंडल के मौजूदा कमिश्नर युद्धवीर सिंह पर न सिर्फ 25 हजार रूपए जुर्माना (मुकद्दमा खर्च) किया, बल्कि उन्हें अपराधिक मुकद्दमे चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि अदालत प्रतिदिन सुनवाई करके तीन मास में सुनवाई पूरी करे।