| 31. | आपकी असामयिक मौत हो जाने की स्थिति में बीमा कंपनी जिस राशि का भुगतान करती है उसे बीमा धन (सम अशयोर्ड
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| 32. | पॉलिसी में धारक की सामान्य मृत्यु पर आठ लाख रुपए बीमा धन व आठ लाख रुपए दुर्घटना मुआवजा के रूप में देय था।
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| 33. | @ महेश जी, हमेशा भुगतान केवल बीमा धन का ही होता है क्योंकि योजन इस तरह से ही बनायी जाती है,
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| 34. | यदि अस्पताल के बिल की रकम, आपके बीमा धन की रकम से अधिक हुई तो अस्पतालवाले आपसे अन्तर की रकम जमा करवा लेंगे।
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| 35. | तो अगर आप चाहते हैं कि बीमा धन किसी एक व्यक्ति विशेष के पास ही जाना चाहिये तो बीमा कागजातों पर नामांकन काफ़ी नहीं है।
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| 36. | फ़िर भी आपको योजना के नियम और शर्तें पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिये कि उसमें किस अंग की कितनी बीमा धन से सुरक्षा है।
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| 37. | तो अगर आप चाहते हैं कि बीमा धन किसी एक व्यक्ति विशेष के पास ही जाना चाहिये तो बीमा कागजातों पर नामांकन काफ़ी नहीं है।
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| 38. | फ़िर भी आपको योजना के नियम और शर्तें पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिये कि उसमें किस अंग की कितनी बीमा धन से सुरक्षा है।
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| 39. | विशेष चिकित्सा परीक्षणों से छूट की सुविधा, पुनर्चलन के लिए प्रस्तुत पालिसी / पालिसियों के सकल बीमा धन के आधार पर उपलब्ध कराई गई है।
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| 40. | दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में मूल बीमा धन के बराबर रकम (अर्थात् 5 लाख रुपये) का भुगतान नामित व्यक्ति को अतिरिक्त रूप से किया जाएगा।
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