एलआईसी ने यह कहते हुए मृतक के पति को बीमे की राशि देने से मना कर दिया था कि महिला ने पॉलिसी लेते समय अपनी बीमारी की जानकारी नहीं दी थी और वह पहले से ही अस्थमा से पीडि़त थी।
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मेरी समझ से बीमा हर बन्दे को करवाना चाहिए … हाँ उम्र के हिसाब से बीमे की राशि और उसकी किश्त में जरूर फर्क होगा … पर बीमा केवल अपने आश्रितों को ध्यान में रख कर ही ना लिया जाए अपने लिए भी आप बीमा ले सकते है!
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उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर।डी. दीवान ने पत्रकारों को आज यह बताया कि निर्वाचन डयूटी के दौरान अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को पांच लाख रूपये की बीमे की राशि मुआवजे के रूप में मिलेगी जबकि स्थायी अपंगता की स्थिति में तीन लाख रूपये एवं अस्थायी अपंगता की स्थिति में एक लाख रूपये मिलेंगे।