| 31. | इसकी धारा ३६ में यह कहा गया है कि मुकदमे के दौरान पत्नी को, पति की आय का १/५ भाग भरण-पोषण भत्ता दिया जाय।
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| 32. | यह लोग भी कभी-कभी अलग हो जाते हैं तब सवाल उठता है कि इसमें से किसी एक को भरण-पोषण भत्ता मिलना चाहिए या नहीं।
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| 33. | इसकी धारा ३६ में यह कहा गया है कि मुकदमे के दौरान पत्नी को, पति की आय का १/५ भाग भरण-पोषण भत्ता दिया जाय।
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| 34. | प्रार्थिनी ने निवेदन किया है कि उसे व उसके बच्चों को 3-3 हजार रूपए मासिक की दर से भरण-पोषण भत्ता विपक्षी से दिलाया जाए।
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| 35. | महिला की भरण-पोषण भत्ता की मांग पर अदालतों को तथ्यों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राशि तय करने की छूट दी गई थी।
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| 36. | विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश की तिथि से मुबलिग 10, 000/-रूपए (दस हजार रूपए) मासिक भरण-पोषण भत्ता प्रार्थिनी को प्रदान करे।
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| 37. | इस समय यह समीकरण बदल गया है और कम से कम पति की आय का १ / ३ भाग पत्नी को भरण-पोषण भत्ता दिया जाता है।
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| 38. | हमारे देश में दो एक ही लिंग के व्यक्ति साथ नहीं रह सकते हैं और न उन्हें कोई कानूनन मान्यता या भरण-पोषण भत्ता दिया जा सकता है।
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| 39. | हमारे देश में दो एक ही लिंग के व्यक्ति साथ नहीं रह सकते हैं और न उन्हें कोई कानूनन मान्यता या भरण-पोषण भत्ता दिया जा सकता है।
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| 40. | में यह फैसला दिया कि यदि मुसलमान पत्नी, अपनी जीविकोपार्जन नहीं कर पा रही है तो मुसलमान पति को इद्दत के बाद भी भरण-पोषण भत्ता देना होगा।
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