मृत्यु के. फौरन बाद पूरी बीमित र.कम का भुगतान कर दिया जाता है और उस र.कम के अलावा पॉलिसी की अवधि के अंतिम चार वर्षों के दौरान हर साल के अंत में बीमित र.कम की एक चौथाई र.कम का भुगतान देय होता है चाहे बीमित व्यक्ति जीवित हो या उसकी मृत्यु हो गई हो।
32.
आधारभूत दावा छूट (बेसिक क्लेम कन्सेशन)-यदि पालिसी की तीन वर्षों की किश्तें जमा कराई जा चुकी हों और पालिसीधारक की मृत्यु, रियायती अवधि के बाद किन्तु 6 महीनों की अवधि के भीतर हुई हो तो नामित को पूर्ण बीमा धन तथा (मृत्यु दिनांक तक की पालिसी अवधि के) बोनस की रकम का भुगतान देय होगा।
33.
कोई बीमा पालिसी लाभ आधारित हो सकती है या बिना लाभ की भी हो सकती है ब लाभ आधारित पालिसियों के मामले में घोषित बोनस की, अगर इस तरह के बोनस की घोषणा की गयी हो, एक निश्चित अवधि पर होने वाले नियमित मूल्यांकनों के बाद पालिसी के साथ आवंटन किया जाता है और अनुबंधित रकम के साथ उनका भुगतान देय होता है.
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कोई बीमा पालिसी लाभ आधारित हो सकती है या बिना लाभ की भी हो सकती है ब लाभ आधारित पालिसियों के मामले में घोषित बोनस की, अगर इस तरह के बोनस की घोषणा की गयी हो, एक निश्चित अवधि पर होने वाले नियमित मूल्यांकनों के बाद पालिसी के साथ आवंटन किया जाता है और अनुबंधित रकम के साथ उनका भुगतान देय होता है.
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कोई बीमा पालिसी लाभ आधारित हो सकती है या बिना लाभ की भी हो सकती है ब लाभ आधारित पालिसियों के मामले में घोषित बोनस की, अगर इस तरह के बोनस की घोषणा की गयी हो, एक निश्चित अवधि पर होने वाले नियमित मूल्यांकनों के बाद पालिसी के साथ आवंटन किया जाता है और अनुबंधित रकम के साथ उनका भुगतान देय होता है.