फर्द अधिकारी ने यथारीति विवेचना उपरान्त आरोप पत्र बरामदगी के आधार पर थाना पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।
32.
उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर मुकदमा पंजीकृत कर्नलगंज जनपद इलाहाबाद को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट कक्ष संख्या-5 इलाहाबाद द्वारा सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने किया गया तथा विवेचनाधिकारी ने यथारीति विवेचना उपरान्त आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
33.
वादी की तहरीर के आधार पर थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचनाधिकारी ने यथारीति विवेचना उपरान्त आरोप पत्र प्रस्तुत किया जिस पर सम्बन्धित मजिस्टेट द्वारा संज्ञान लेकर धारा 209 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।
34.
विवेचनाधिकारी ने यथारीति विवेचना उपरान्त आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 4 / 5 बिस्फोटक पदार्थ अधिनियम सत्र परीक्षण संख्या राज्य प्रति के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिस पर सम्बन्धित मजिस्टेट द्वारा संज्ञान लेकर धारा 209 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।
35.
फर्द के आधार पर थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचनाधिकारी ने यथारीति विवेचना उपरान्त आरोप पत्र अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी जिस पर सम्बन्धित मजिस्टेट द्वारा संज्ञान लेकर धारा 209 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।
36.
विवेचनाधिकारी ने यथारीति विवेचना उपरान्त आरोप पत्र अभियुक्तगण के फूलपुर जनपद इलाहाबाद को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट चतुर्थ इलाहाबाद द्वारा विरू0 प्रस्तुत किया गया जिस पर सम्बन्धित मजिस्टेट द्वारा संज्ञान लेकर धारा 209 द0प्र0सं0 के अन्तर्गतम विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।
37.
गवाहान के बयानात लिये और यथारीति विवेचना करते हुए अवर न्यायालय में अभियुक्तगण आबिद, गुड्डू उर्फ वाहिद एवं ननके उर्फ मो0 शरीफ अली के विरूद्ध धारा-308,323 उवं 504 भा. द. ंस. के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रस्तुत किया जिस पर विद्वान मजिस्टेट के द्वारा न्यायिक प्रसंज्ञान लिया गया और अभियुक्तगण को तलब किया गया।
38.
विवेचक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और नक्शा नजरी बनाया, गवाहान के बयानात लिये और यथारीति विवेचना करते हुए अभियुक्त चन्द्रदीप (चन्दर) के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी. भा. द. सं. व धारा-3/4 डी. पी. एक्ट के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रस्तुत किया जिस पर विद्वान मजिस्टेट के द्वारा न्यायिक प्रसंज्ञान लिया गया और अभियुक्त को तलब किया गया।
39.
इस बीच यथारीति पास के मन्दिर से माँ-बेटे ताजा पानी लेकर आये ; मुरब्बे खरीदे गये ; मैंने “ झूरी ” खरीदी ; बुकस्टॉल से पुस्तक खरीदी गयी (इस बार मैक्सिम गोर्की का प्रसिद्ध उपन्यास “ माँ ” लेने के लिए मैंने अभिमन्यु से कहा) ; टिकट लिया और ट्रेन आने पर ट्रेन में बैठ गये।
40.
विवेचक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और नक्शा नजरी बनाया, गवाहान के बयानात लिये और यथारीति विवेचना करते हुए न्यायालय जे0एम0 प्रथम इलाहाबाद में अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ बाबा के विरूद्ध धारा-363,366 एवं 376 भा. द. सं. के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रस्तुत किया जिस पर विद्वान मजिस्टेट के द्वारा न्यायिक प्रसंज्ञान लिया गया और अभियुक्त को तलब किया गया।