तथापि, यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा यह कहते हुए एक संकल्प पारित करती है कि यह “राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन” है कि संसद, राज्य सूची में प्रमाणित किसी विषय पर विधि बनाए, तो संसद भारत के संपूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए उस संकल्प में विनिर्दिष्ट विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकार-संपन्न हो जाती है।
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तथापि, यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा यह कहते हुए एक संकल्प पारित करती है कि यह “राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन” है कि संसद, राज्य सूची में प्रमाणित किसी विषय पर विधि बनाए, तो संसद भारत के संपूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए उस संकल्प में विनिर्दिष्ट विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकार-संपन्न हो जाती है।
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तथापि, यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा यह कहते हुए एक संकल्प पारित करती है कि यह “ राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन ” है कि संसद, राज्य सूची में प्रमाणित किसी विषय पर विधि बनाए, तो संसद भारत के संपूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए उस संकल्प में विनिर्दिष्ट विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकार-संपन्न हो जाती है।
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यदि आप अपना नाम बदलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक राज्य या राज्य-क्षेत्र आरडीबीएम तक पहुँच प्राप्त नहीं कर सकते / सकती हैं, तो आप एक विदेशी विवाह या एक विदेशी नाम परिवर्तन प्रमाण-पत्र में दिए गए नाम का उपयोग कर सकते/सकती हैं, बशर्ते कि इसे जारी करने वाली सरकार द्वारा ऐसे तरीके से वैध (एपॉस्टिल्ड या प्रमाणीकृत) किया गया हो जोकि हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और यह आपके द्वारा ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्राप्त करने के बाद जारी किया गया हो।