गुप्ता के मुताबिक रिटेनर होने के नाते पटौदी राइफल का इस्तेमाल तो कर सकते थे, लेकिन गलत तरीके से लाइसैंस लेने के कारण उनके व सोहा केखिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला बनता है।
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इसके साथ ही उप जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी की रिटेनर फीस 1800 रूपये से बढ़ाकर 3600 रूपये प्रतिमाह तथा बहस की फीस 425 रूपये से बढ़ाकर 850 रूपये प्रति कार्य दिवस कर दिया गया है।
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उन्होंने कहा कि अब इनकी रिटेनर फीस 2100 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 4200 रूपये प्रतिमाह तथा बहस के लिए 500 रूपये प्रति कार्य दिवस फीस को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रति कार्य दिवस कर दिया गया है।
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पिछले अनुबंध के समय कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि मासिक रिटेनर में 25 फीसदी और मैच फीस में 10 फीसदी का इजाफा कम है।
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फौजदारी, दीवानी तथा राजस्व के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की रिटेनर फीस 2,400 से बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रतिमाह तथा इन्हें बहस के लिए दी जाने वाली फीस को 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति कार्यदिवस कर दिया गया है।
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इसी प्रकार फौजदारी, दीवानी तथा राजस्व के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की रिटेनर फीस 2400 रूपये से बढ़ाकर 4800 रूपये प्रतिमाह तथा इनके बहस हेतु 500 रूपये प्रति कार्य दिवस से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रति कार्य दिवस कर दिया गया है।
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रिटेनर पाल सिंह राठौर ने बंदियों को प्ली बारगेंनिंग के बारे में बताते हुए कहा कि प्ली बारगंेनिंग केवल उन अपराधों पर लागू होता है, जिनके लिए कानून में 7 वर्ष से अधिक की कैद की सजा का प्राविधान नहीं है।
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फौजदारी, दीवानी व राजस्व के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता / विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता की रिटेनर फीस 2,100 से बढ़ाकर 4,200 रुपये प्रतिमाह तथा बहस के लिए दी जाने वाली फीस 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति कार्यदिवस कर दी गई है।
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तकरार का एक अन्य मसला यह था कि डब्ल्यूआईसीए ने गेल को कप्तानी इसलिए नहीं सौंपी क्योंकि उन्होंने बोर्ड के साथ रिटेनर करार नहीं किया था जबकि इस खिलाड़ी को लगा कि करार पर हस्ताक्षर नहीं करने का असर उसकी कप्तानी पर नहीं पड़ेगा।
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तकरार का एक अन्य मसला यह था कि डब्ल्यूआईसीए ने गेल को कप्तानी इसलिए नहीं सौंपी क्योंकि उन्होंने बोर्ड के साथ रिटेनर करार नहीं किया था जबकि इस खिलाडी को लगा कि करार पर हस्ताक्षर नहीं करने का असर उसकी कप्तानी पर नहीं पडेगा.