तथापि, जहां लेखा वर्ष के आरंभ में कर्मचारी 15 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया है न्यूनतम भुगतान योग्य बोनस 8.33 प्रतिशत या साठ रुपए जो भी अधिक हो, होता है।
32.
(ii) यदि उस वर्ष के संबंध में कोई अधिशेष न हो या कम अधिशेष हो तब ऐसी कमी को अगले लेखा वर्ष में निर्धारण हेतु अग्रेनीत किया जाता है।
33.
(उ) कार्यसमिति एवं कार्यकारी मण्डल की सभा में गतवर्ष का हिसाब लेखा वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर प्रस्तुत कर अनुमोदित कराना होगा व आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करना होगा।
34.
डेङेर्रेड् रेवेनुए आस्थगित राजस्वअग्रिम आय प्राप्ति जिसका लेखा वर्ष के दौरान अर्जन नहीं किया गया है और इसीलिएलेखाकरण के प्रयोजन हेतु उसे अर्जन लेखा वर्ष तक के लिए देयता के रूप में रखाजाता है.
35.
डेङेर्रेड् रेवेनुए आस्थगित राजस्वअग्रिम आय प्राप्ति जिसका लेखा वर्ष के दौरान अर्जन नहीं किया गया है और इसीलिएलेखाकरण के प्रयोजन हेतु उसे अर्जन लेखा वर्ष तक के लिए देयता के रूप में रखाजाता है.
36.
तथापि, जहां लेखा वर्ष के आरंभ में कर्मचारी 15 वर्ष की आयु प्राप् त नहीं किया है न् यूनतम भुगतान योग् य बोनस 8.33 प्रतिशत या साठ रुपए जो भी अधिक हो, होता है।
37.
ऐसे सदस्य जिनका लेखा वर्ष 31 मार्च के स्थान पर किसी अन्य तिथि को समाप्त होता है, उनको अपना एनुअल रिटर्न अपने लेखा वर्ष की समाप्ति तिथि के 6 माह के अंदर एक्सचेंज में जमा करना होगा।
38.
ऐसे सदस्य जिनका लेखा वर्ष 31 मार्च के स्थान पर किसी अन्य तिथि को समाप्त होता है, उनको अपना एनुअल रिटर्न अपने लेखा वर्ष की समाप्ति तिथि के 6 माह के अंदर एक्सचेंज में जमा करना होगा।
39.
अब चूँकि लेखा वर्ष का शुभारम्भ 1 अप्रैल से होता है अतः31 मार्च अथवा 1-2 दिन पूर्व शुभ-दिवस, चौघडिया एवं मुहूर्त में बहियाँ ला कर 31 मार्च को भी विधि अनुसार पूजन कर नवीन बहियों का शुभ मुहूर्त किया जा सकता है।
40.
किसी लेखा वर्ष में यदि आबंटन योग्य अधिशेष कर्मचारी को भुगतान योग्य न्यूनतम बोनस की राशि से अधिक होता है तो नियोक्ता ऐसे न्यूनतम बोनस के लिए कर्मचारियों द्वारा अर्जित पारिश्रमिक या मजदूरी के 20 प्रतिशत से कम राशि का (बोनस भुगतान) देनदार है।