“ सरकारी निर्णय में कहा गया है कि जिला स्तरीय विशेष घटक योजना में ऐसे काम अपेक्षित है जिसका प्रत्यक्ष लाभ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को मिले, लेकिन जिसका लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों तक ही सीमित नहीं हो, ऐसी योजनाओं (जैसे सस्ते पाठशाला बनाने, अस्पताल बनाने, पशुचिकित्सालय, अध्यापकों का वेतन आदि) पर एससी / एसटी के हिस्से का बजट खर्च न किया जा ए.