वेतनिकों के लिए आय प्रमाणः सरकारी कर्मचारियों के लिए नवीनतम वेतन पर्ची ; वेतन पर्ची उपलब्ध न होने पर, कटौतियों के साथ केवल वेतन प्रमाणपत्र भी स्वीकृत है, साझेदारी / स्वामित्व फर्म एवं प्रा. लिमि. कंपनियों के लिए-निम्नलिखित विवरण सहित वेतन प्रमाणपत्र स्वीकार्य होगाः वेतन प्रमाणपत्र जिसमें कटौतियां स्पष्ट हों, अधिकृत हस्ताक्षरित व्यक्ति का नाम एवं पद।
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चूंकि दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 45 वर्ष 1 माह 23 दिन थी, जैसा कि वेतन पर्ची कागज संख्या 16ग/18 व मृतक के ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति कागज संख्या 16ग/19 में मृतक की जन्म तिथि 6.2.1965 अंकित ह, से स्पष्ट है अन्यथा साक्ष्य के अभाव में मृतक की उम्र दुर्घटना के समय 45 वर्ष 1 माह 23 दिन निर्धारित की जाती है।
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निवास स् थान के निम् नलिखित प्रमाणों मे से किसी प्रमाण की सत् यापित प्रति:-(i) फोटो पहचान पत्र (ii) निर्वाचक नामावली की प्रति (iii) जीवन बीमा पॉलिसी (iv) पासपोर्ट (v) केन् द्रीय या राज् य सरकार या किसी स् थानीय निकाय के किसी कार्यालय द्वारा जारी की गई वेतन पर्ची का प्रमाण।
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मैंने अनेक कार्यालयों को द्विभाषी रबड़ मोहर के प्रयोग के लिए राजी कर लिया मगर आज स्वयं अगर मुझे हर माह खुली चुनौती के साथ वेतन पर्ची पर अंग्रेज़ी की रबर मोहर लगाकर दी जाए याकि तमिलनाडु मेँ मेरी नाम पट्टिका त्रिभाषी की बजाय द्विभाषी में बनवाकर लगाई जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने बहुत सारे लोगों को हिन्दी यूनिकोड का पाठ पढ़ाया है।
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इसके बाद यूनियन ने हड़ताल के माँगपत्रक को तैयार किया जिसमें बादाम सफाई का रेट 1 रुपये से 3 रुपये किया जाय, वेतन का भुगतान माह के पहले सप्ताह में हो, मशीन से तोड़ने का रेट 8 रुपये प्रति बोरी हो, सभी फैक्ट्रियों में साफ पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था हो और सभी मज़दूरों को पहचान कार्ड व वेतन के साथ वेतन पर्ची मिले आदि प्रमुख माँगें थीं।
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मेट्रो मज़दूरों की माँग है कि 1 अप्रैल, 2011 से लागू नये न्यूनतम वेतन का एरियर समेत भुगतान किया जाये और ईएसआई और पीएफ़ की सुविधा दी जाये ; कम्पनियों द्वारा गै़र-कानूनी और नाजायज़ ढंग से नौकरी से बाहर किये जाने को बन्द किया जाये और निकाले जाने या निलम्बित किये जाने की एक सुपरिभाषित नीति होनी चाहिए ; मज़दूरों के कार्यकाल को आठ घण्टे तक सीमित रखा जाना चाहिए और ओवरटाइम पर दोगुनी दर से वेतन का भुगतान होना चाहिए ; सभी सफ़ाई कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए ; और वेतन पर्ची मिलनी चाहिए।
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अतः समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों / प्रबंधकों को आदेशित किया जाता है कि वे अधिसूचना दिनांक 0 8-0 1-2008 से आच्छादित संपूर्ण कर्मचारियों को उनके मूल मजदूरी के तीस प्रतिशत की दर से अंतरिम राहत का भुगतान (वेतन पर्ची में स्पष्ट उल्लेख करते हुए) सुनिश्चित करें एवं साथ ही दिनांक 0 8-0 1-2008 से देय अवशेष का भुगतान इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर करते हुए इस कार्यालय को अभिलेखों सहित अवगत कराएं अन्यथा सुसंगत नियमों के अधीन वसूली की कार्यवाही संपन्न की जाएगी।