(न) एक मूर्तिकला, या अन्य कलात्मक कृति जो कि धारा 2 के वाक्य (ग) के उपवाक्य (iii) में समाहित हो (अन्य शिल्पकारिता की कृति) की पेंटिंग, ड्राइंग, उत्कीर्णन या छायाचित्र का निर्माण या प्रकाशन, यदि वह कृति स्थाई रुप से किसी सार्वजनिक स्थल पर या परिसर जिस में जनता की आवाजाही है स्थित है;