4. सभी लाभार्थियों को आवास इकाइयों का पंजीकरण करने से पहले 1 सितम्बर 2002 से लागू अद्यतन तिथि तक रखरखाव शुल्क के प्रभार का भुगतान केवीएओए, बंगलौर को करना होगा और केवीएओए,बंगलौर से अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ` 100 /-(केवल एक सौ रूपए) की लागत के शेयर प्रमाणपत्र खरीद कर एसोसिएशन का सदस्य बनना होगा।
32.
(क) प्रेषण प्रभावी करने की तिथि से; अथवा (ख) पूंजीकृत की जाने वाली राशि भारतीय पक्ष को देय होन की तिथि से; अथवा (ग) देय राशि को पूंजीकृत करने की अनुमति दी जाने की तिथि से 6 महीने या ऐसी आगामी अवधि के भीतर, जो आरबीआई अनुमत करे, रिजर्व बैंक की संतुष्टि अनुसार विदेशी कंपनी में निवेश के साक्ष्य के रूप में शेयर प्रमाणपत्र या कोई अन्य दस्तावेज प्राप्त करना तथा उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना।
33.
(क) प्रेषण प्रभावी करने की तिथि से ; अथवा (ख) पूंजीकृत की जाने वाली राशि भारतीय पक्ष को देय होन की तिथि से ; अथवा (ग) देय राशि को पूंजीकृत करने की अनुमति दी जाने की तिथि से 6 महीने या ऐसी आगामी अवधि के भीतर, जो आरबीआई अनुमत करे, रिजर्व बैंक की संतुष्टि अनुसार विदेशी कंपनी में निवेश के साक्ष् य के रूप में शेयर प्रमाणपत्र या कोई अन् य दस् तावेज प्राप् त करना तथा उन् हें भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस् तुत करना।