| 31. | घ) नैसर्गिक अभिभावक (यानी) पिता या माता अपने और नाबालिग के साथ संयुक्त नाम से खोल सकते हैं।
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| 32. | ज़मीन, आवेदक के नाम या पति-पत्नी के साथ संयुक्त नाम पर होनी चाहिए जो कि सह-बाध्यकर्ता हों।
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| 33. | इसी तरह अगर पत्नी के साथ संयुक्त नाम से संपत्ति खरीदी जाए, तब भी कर में छूट मिलेगी?
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| 34. | संयुक्त नाम पर जमाओं के संबंध में, कर लाभ का दावा, प्रथम जमाकर्ता द्वारा किया जा सकता है।
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| 35. | १ जुलाई, १८५८ वॉलेस तथा डार्विन के संयुक्त नाम से, लन्दन की लीनियिन सोसायटी में पेपर प्रस्तुत किया गया।
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| 36. | ग. नैसर्गिक अभिभावक अर्थात नाबालिग और स्वयं के संयुक्त नाम पर पिता अथवा माता द्वारा, किसी एक अथवा उत्तरजीवी को देय
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| 37. | संयुक्त नाम से खाता होने की अवस्था में आयकर अधिनियम की धारा 80 सी का लाभ पहले खाताधारी को मिलेगा।
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| 38. | १ जुलाई १८५८ को, डार्विन और वॉलेस के संयुक्त नाम से, एक पेपर लंदन की लिनियन सोसाइटी में पढ़ा गया।
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| 39. | जहाँ संपत्ति संयुक्त नाम में हैं, सभी संयुक्त धारकों को ऋण के सह आवेदकों के रूप में शामिल होना है।
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| 40. | १ जुलाई १८५८ को, डार्विन और वॉलेस के संयुक्त नाम से, एक पेपर लंदन की लिनियन सोसाइटी में पढ़ा गया।
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