विद्युत पर्यावरण एवं वन ; सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजातीय मामले मंत्रालयों के सचिव, चार सबंद्ध राज्यों के सचिव, एक कार्यकारी सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन पूर्ण कालिक सदस्य और संबंद्ध राज्य द्वारा नियुक्त चार अल्पकालीन सदस्य होते हैं जो सिंचाई / विद्युत / राज्य विद्युत बोर्डों के विभागों के प्रमुख होते हैं।