छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्ति के समय उनके सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के प्रकरणों का निराकरण समय पर करने के निर्देश दिए हैं।
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राज्य शासन ने लंबित सामान्य भविष्य निधि के ऋणात्मक शेष के प्रकरणों में राशि की वसूली शासकीय लेखा में तत्काल जमा कराने के भी निर्देश जारी किए हैं।
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राज्य शासन ने लंबित सामान्य भविष्य निधि के ऋणात्मक शेष के प्रकरणों में राशि की वसूली शासकीय लेखा में तत्काल जमा कराने के भी निर्देश जारी किए हैं।
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ग्राहक जीपीएफ श्रृंखला के नाम और वार्षिक विवरण प्राप्त करने के लिए सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या और उसकी / उसके पिन नंबर दर्ज करके का चयन करें।
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इसके अलावा शासकीय कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि में ब्याज दर 8. 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.8 प्रतिशत करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया।
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जिला कोषालय अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।
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(' सकना ' का प्रयोग कीजिए) उत्तर-श्री मोहन लाल को मकान बनाने के लिए सामान्य भविष्य निधि से ऋण मंजूर नहीं किया जा सकता ।
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उल्लेखनीय है कि शासकीय कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के चार माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि अंशदान की कटौती बंद करने और अंतिम भुगतान का प्रकरण महालेखाकार को भेजने के स्पष्ट निर्देश है।
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उल्लेखनीय है कि शासकीय कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के चार माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि अंशदान की कटौती बंद करने और अंतिम भुगतान का प्रकरण महालेखाकार को भेजने के स्पष्ट निर्देश है।
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ध्यान योग्य है कि अभी तक सामान्य भविष्य निधि खाते से नियम 16 में विशेष कारणों से संबंधित प्रकरणों में आहरण की स्वीकृति देने का अधिकार उच्चस्तरीय अधिकारियों के पास होता था।