क्लेम प्रकरण क्रं0 138 / 06 क्या उक्त दुर्घटना दिनांक को आवेदक को गंभीर स्वरूप की चोट कारित हुई जिससे स्थायी अपंगता कारित हुई?
32.
यहकि याची का सुखमय वैवाहिक व पारिवारिक जीवन चोटों की वजह से उत्पन्न स्थायी अपंगता की वजह से नष्ट हो गया है।
33.
गणोश की गंभीर हालत और स्थायी अपंगता की आशंका को देखते हुए 5 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने का फैसला किया गया है।
34.
दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर पचास हजार और अस्थायी अपंगता होने पर पच्चीस हजार रूपए की बीमा राशि उपलब्ध कराई जाती है।
35.
अतः स्थायी अपंगता के आधार पर होने वाली आय के ह्रास के सम्बन्ध में याची कोई भी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं है।
36.
परन्तु इसके कारणआवेदक चलने फिरने में असमर्थ हो गया हो, ऐसा कोई साक्ष्य अथवा जिला मेडिकल बोर्ड का स्थायी अपंगता प्रमाण पत्र भी नहीं है।
37.
याची का अभिकथन है कि इस दुर्घटना में आयी हुई उपहति का उपचार अभी भी हो रहा है और उसमें स्थायी अपंगता आ गयी है।
38.
बीमाकृत व्यक्ति तथा / अथवा उसका/उसकी विवाहिती जो रोजगार चोट के कारण स्थायी अपंगता के कारण बीमायोग्य रोजगार में नहीं रह पाते हैं, चिकित्सा हितलाभ के हकदार होंगे
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दुर्घटना मे आई स्थायी अपंगता, शरीरिक पीडा, इलाज दवाईयों आदि अतिरिक्त अन्य मंदो मे कुल 11,25,000/-रू0 क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।
40.
अस्थायी या स्थायी अपंगता आदि के परिणामस्वरूप् अर्जन क्षमता की हानि बीमाकृत महिला की प्रसूति आदि के मामलों में तरह तरह के हितलाभों का हकदार भी है।