सरकार को टीडीएस (स्त्रोत पर आयकर कटौती) रिटर्न सौंपते समय नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों की स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है।
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यहां यदि आपने आयकर विभाग से स्थायी खाता संख्या (पैन) ले ली है और आप वार्षिक आयकर रिटर्न दायर नहीं करते हैं तो इस आदत को बदल दीजिए।
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दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी के दस प्रतिशत से अधिक उम्मीदवारों के पास स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) नहीं है।
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टीडीएस, टीसीएस, टीएएन (टेन) मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रत्यक्ष कर संहिता स्थायी खाता संख्या (पैन) पैन पूरे भारत में दस अंकीय वर्णात्मक संख्या है जो आयकर विभाग द्वारा लेमिनेटिड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है।
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आपतक ब्यूरो, रिजर्व बैंक की एक समिति ने सोने की मांग पर अंकुश लगाने के लिये सोने की बड़ी खरीद में आयकर पैन (स्थायी खाता संख्या) का का उल्लेखन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है.
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स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए अभी तक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आइडी, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज पहचान और पते के सुबूत के तौर पर स्वीकार किए जाते हैं।
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इस दौरान उन लोगों से भारी-भरकम राशि वाले सौदों का सत्यापन कराया जाएगा जिन्होंने या तो आयकर विभाग को समुचित जानकारी नहीं दी है या इस तरह के ट्रांजैक्शन करते वक्त अपनी स्थायी खाता संख्या (पैन) का जिक्र नहीं किया था।'
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बैंक को खाता खोलने वाले व्यक्ति / यों से स्थायी खाता संख्या (पैन) या सामान्य सूचकांक रजिस्टर (जीआइआर) संख्या प्राप्त करना या विकल्पत: आयकर अधिनियम (देखें धारा १३९ए) के अनुसार फार्म सं ६० या ६१ में घोषणा प्राप्त करना आवश्यक है ।
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बहरहाल, दिसंबर 2011 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि ऐसे लोग जो एचआरए के तौर पर हरेक महीने 15,000 रुपये से अधिक या सालाना 1.8 लाख रुपये पा रहे हैं, उन्हें किराये की रसीदों के साथ मकान मालिक के स्थायी खाता संख्या (पैन) की प्रति भी जमा करनी होगी।