| 31. | मुकदमा अपराध संख्या-2 सन्-2006, पटवारी क्षेत्र-दोणी, तहसील-मोरी, जिला-उत्तरकाशी, धारा-8/18 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम।
|
| 32. | मुकदमा अपराध संख्या-3 सन्-2006, पटवारी क्षेत्र-दोणी, तहसील-मोरी, जिला-उत्तरकाशी, धारा-8/18 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम।
|
| 33. | मुकदमा अपराध संख्या-4 सन्-2006, पटवारी चौकी-दोणी, तहसील-मोरी, जिला-उत्तरकाशी, धारा-8/18 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम।
|
| 34. | स्वापक औषधि, 39 सत्र (16-25 अप्रैल) पर रिपोर्ट, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आधिकारिक रिकॉर्ड्स 1996 पर आयोग.
|
| 35. | दूसरा स्वापक औषधि पर आयोग पर अपनी अगली बैठक में रिपोर्ट बुलाया तय करने के लिए क्या
|
| 36. | अतः अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप अंतर्गतधारा-8 / 20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम पूरी तरह साबित है।
|
| 37. | अतः अभियुक्त को धारा-20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अपराध मेंं दोषी पाया जाता है।
|
| 38. | अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, diacetylmorphine अनुसूचियाँ और मैं एकल कन्वेंशन के तहत चतुर्थ स्वापक औषधि पर 3 नियंत्रित है.
|
| 39. | अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा-8 / 20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध पूरी तरह साबित है।
|
| 40. | अन्तर्गत धारा 8 / 18 स्वापक औशधिएवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 मु0 अपराध सं0257/2008 थाना मुनिकीरेती जिला टिहरी गढवाल।
|