| 31. | यद्यपि यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतका की मृत्यु असमान्य परिस्थितियों में जहर के सेवन से हुयी है।
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| 32. | यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अंशू श्रीमती अंजू का पुत्र एवं दीक्षा श्रीमती अंजू की पुत्री है।
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| 33. | उभय पक्ष के मध्य यह भी स्वीकृत तथ्य है कि उभय पक्ष मई-जून 2003 से अलग रह रहे है।
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| 34. | कि स्वीकृत तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नही होती जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा-58 में प्राविधान है।
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| 35. | है उभय पक्ष के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी और उसे 6000-00 रूपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है।
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| 36. | स्वीकृत तथ्य है कि छत्तीसगढ़ी भाषा दो करोड़ से भी ज्यादा लोगों के द्वारा व्यवहृत की जाने वाली भाषा है।
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| 37. | इस मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्तगण का घर मृतका के मायके से लगभग 150 कि0मी0 दूर है।
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| 38. | उभय पक्ष के मध्य यह भी स्वीकृत तथ्य है कि विपक्षी भारतीय सेना मे नवीं गढवाल राइफल मे कार्यरत है।
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| 39. | उभय पक्ष के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनॉक 12. 5.1999 को उभय पक्ष के मध्य विवाह अनुश्ठापित हुआ था।
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| 40. | दिनांक 14. 1.2004 को अपीलार्थी संख्या 1 विजयकान्त गुप्ता एवं प्रत्यर्थिनी श्रीमती उर्मिला गुप्ता की शादी होना एक स्वीकृत तथ्य है।
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