दि0-23-3-07. को अभियुक्त मोहन गुप्ता का 5 जमानत प्रार्थनापत्र 15हजार रूपए के बंधपंत्र तथा इसी धनराशि के जमानती पेश करने हेतु स्वीकार किया गया तथा अभियुक्त बाबूखां तब तक लगातार अनुपस्थित रहा और उसके खिलाफ एन0बी0डब्ल्यू0 व धारा-82-83 की कार्यवाही की गई तथा दि0-10-7-07. को थाना टनकपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्त बाबूखां को गिरफ्तारी अधिपत्र के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और दि0-23-7-07. से दि0-4-8-07. तक न्यायिक हिरासत में रहा।
42.
न्यायिक मजिस्ट्रेट मथुरा ने थाना महावन में धारा 420, 467, 468, 506, 120 बी के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध सं 0-199 / 12 के अभियुक्त थाना बल्देव के ग्राम बल्टीगढी निवासी जयपाल पुत्र स्व 0 बाबूलाल एवं थाना सादाबाद जिला हाथरस के ग्राम लोकेरा निवासी रनवीर सिंह पुत्र दर्याव सिंह के गिरफ्तारी अधिपत्र को पाए न जाने के अंकन सहित वापस किए जाने पर भा.
43.
भारत के मुखय न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुखय न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुखय न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप से पद धारण करेगा और अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नही कर लेता है।