(v) कर्मचारियों के स् वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण प्राप् य राशि सेवा के प्रत् येक पूरे किए गए वर्ष के लिए डेढ़ माह के वेतन अथवा सेवानिवृत्ति के समय पर मासिक परिलब्धियों को अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व बचे सेवा के शेष महीनों से गुणा करके प्राप् त राशि से अधिक नहीं होगी, किसी भी स् थिति में, राशि प्रत् येक कर्मचारी के मामले में पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
42.
किसी कर्मचारी को उपदान लगातार पांच वर्ष सेवा में बने रहने के बाद उसकी नौकरी इस कारण से समाप् त होने पर देय होगा:-(i) उसकी अधिवर्षिता पर ; और (ii) उसकी सेवानिवृत्ति अथवा त् याग पत्र देने पर ; अथवा (iii) किसी दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण उसकी मृत् यु होने अथवा उसके विकलांग हो जाने पर बशर्ते कि उस मामले में जहां किसी कर्मचारी की सेवा मृत् यु अथवा विकलांगता के कारण समाप् त होती है, लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी करना जरूरी नहीं होगा।