ग) ऐसा करने में विफलता की स् थिति में प्रथम 6 माह किसी जुर्माने के बगैर अनुग्रह अवधि की अनुमति दी जाएगी, अगले 6 माह के लिए भूखंड के कुल प्रीमियम का एक प्रतिशत जुर्माना होगा, दूसरे वर्ष के लिए क्रमिक चार तिमाहियों के लिए एक प्रतिशत प्रति तिमाही की दर से जुर्माना लगाया जाएगा और तत् पश् चात् अगले तीन वर्षों तक 0.5 % प्रति माह जुर्माना वसूल किया जाएगा ।