यदि कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है अथवा लोक सभा का विघटन इसके अनुमोदन के लिए अनुज्ञात अवधि के भीतर हो जाता है और यदि इसे अनुमोदित करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अधीन संविधान में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पारित कर दिया जाता है, तब वह उद्घोषणा प्रभावी रहेगी।
42.
उपधारा (४) में उपबन्ध है कि उपधारा (१) के अधीन, निम्नलिखित के क्रय केलिए उपयोग की गई किसी रकम की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी,-किसी कार्यालय के परिसर या किसी निवासस्थान में जिसके अंतर्गत अतिथिगृहके प्रकार का स्थान है, प्रतिष्ठापित मशीनरी या संयंत्र; कोई कार्यालयसाधित्र (जो संगणक नहीं है); सड़क परिवहनयान; ऐसी मशीनरी या संयंत्रजिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत किसी पूर्व वर्ष में "कारबार या वृत्ति केलाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती केरूप में, चाहे वह अवक्षयण के रूप में हो या अन्यथा, अनुज्ञात की जाती है.
43.
उपधारा (४) में उपबन्ध है कि उपधारा (१) के अधीन, निम्नलिखित के क्रय केलिए उपयोग की गई किसी रकम की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी,-किसी कार्यालय के परिसर या किसी निवासस्थान में जिसके अंतर्गत अतिथिगृहके प्रकार का स्थान है, प्रतिष्ठापित मशीनरी या संयंत्र; कोई कार्यालयसाधित्र (जो संगणक नहीं है); सड़क परिवहनयान; ऐसी मशीनरी या संयंत्रजिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत किसी पूर्व वर्ष में "कारबार या वृत्ति केलाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती केरूप में, चाहे वह अवक्षयण के रूप में हो या अन्यथा, अनुज्ञात की जाती है.
44.
उपधारा (७) में उपबन्ध है कि जहां स्कीम के अनुसार अर्जित कोई आस्ति, किसी पूर्व वर्ष में, उस पूर्व वर्ष की समाप्ति से जिसके लिए वह अर्जितकी गई थी, आठ वर्ष की समाप्ति के पूर्व विक्रय की जाती है या अन्यथाअंतरित की जाती है, वहां ऐसी आस्ति की लागत का ऐसा भाग जो उपधारा (१) केअधीन अनुज्ञात कटौतियों के लिए पात्र हैं, ऐसे पूर्ववर्ष के जिसमें ऐसीआस्ति विक्रय की जाती है या अन्यथा अंतरित की जाती है, कारबार या वृत्तिका लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप मेंआय-कर से प्रभार्य होगा.