अनुसूचित बैंक में रखी गयी जमाओं 80 सी के तहत कटौती के लिए योग्य करने हेतु वित्त अधिनियम 2006 में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी को संशोधित किया गया था।
42.
सरकारी वित्तीय संस्था या राज्य स्तर की संस्था या अनुसूचित बैंक, बशर्तें इसका ऐसी कम्पनी में किसी वित्तीय सहायता या इसके द्वारा उठाए गए किसी दायित्व के साथ में कोई हित निहित हो।
43.
इन बैंकों को चार भागों में बाँटा गया हैः (अ) पाँच लाख रुपये से अधिक प्रदत्त पूँजी एवं संचित कोष रखने वाले बैंकको किसी विशेष कारणवश अनुसूचित बैंक की श्रेणी में सम्मिलित नहीं कियागया है.
44.
चालू या किसी अभियोग से मुक्त या लियन से मुक्त अनुसूचित बैंक के अन्य खाते में या अनुमोदित प्रतिभूतियों में जमा का विनिर्दिष्ट प्रतिशत निवेश करने की बाध्यता, जिसका उपयोग केवल जमाओं के पुनर्भुगतान के लिए किया जाएगा।
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चालू या किसी अभियोग से मुक् त या लियन से मुक् त अनुसूचित बैंक के अन् य खाते में या अनुमोदित प्रतिभूतियों में जमा का विनिर्दिष् ट प्रतिशत निवेश करने की बाध् यता, जिसका उपयोग केवल जमाओं के पुनर्भुगतान के लिए किया जाएगा।
46.
इच्छुक पात्र हितग्राही अपने आवेदन पत्र 10 रूपये का शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं एवं पूर्ण आवेदन पत्र दो प्रतियों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ग्वालियर में या संबंधित अनुसूचित बैंक शाखा में जमा कर सकते हैं ।
47.
4. सभी भुगतान प्राधिकरण को सूचित करते हुए ‘ ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ' के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध् यम से किए जाएंगे जो दिल् ली / नई दिल् ली / नोएडा / ग्रेटर नोएडा में स् थित किसी निर्दिष् ट अनुसूचित बैंक में देय होंगे ।
48.
(१) अनुसूचित बैंक (श्च्हेडुलेड् भन्क्स्)--ये वे बैंक हैं जो रिजर्व बैंकद्वारा अपनी द्वितीय अनुसूची (शेचोन्ड् श्च्हेडुलेड्) में सम्मिलित किए गयेहै, इन सूची में उन बैंकों को सम्मिलित किया जाता है जो निम्न शर्तेंपूरी करते हैं--(अ) जिनकी परिदत्त पूँजी (फइड् उप् चपिटल्) और संचित कोष मिलकर कम से कम५ लाख रुपये के बराबर हो.
49.
अनुसूचित बैंक ' का अर्थ है-ऐसा बैंक जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, उसने वह दस् तावेज जमा कराए हैं, जिनका इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और शर्तों में उल् लेख किया गया है और इस तरह की कोई अन् य सूचना और दस् तावेज।
50.
बैंक गारंटी के बारे में, ट्राई ने कहा कि लाइसेंस लेने वाले को एक महीने के भीतर में डब्ल्यूपीसी के द्वारा क्लीयर किए गए, एसएसीएफए जारी कर दिए जायेंगें, जिसे एमआईबी के पास, किसी भी मान्यता प्राप्त (अनुसूचित बैंक) बैंक से फॉर्म-सी भरकर 40 करोड़ रुपये की राशि जमा कराना होगा, जो लाइसेंस की अवधि तक मान्य होगा।