विद्यमान उपबन्धों के अनुसार यदि कोई निर्धारिती अपना निवास-गृह अंतरितकरता है जिससे पूंजी अभिलाभ उत्पन्न होता है और ऐसे अंतरण की तारीख केपूर्व या पश्चात् एक वर्ष के भीतर एक निवासगृह खरीद लेता है या उस तारीखके तीन वर्ष के भीतर निवासगृह का निर्माण करता है तो पूंजी अभिलाभ उससीमा तक कर से मुक्त होगा जिस सीमा तक ऐसे अभिलाभ का उपयोग पूर्वोक्तप्रयोजन के लिए गया है.
42.
(एन. एस. मीणा) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के, प्रथम अति0 न्या0 भोपाल (म0 प्र0) (एन. एस. मीणा) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के, प्रथम अति0 न्या0 भोपाल (म0 प्र0) अभियुक्त पर आरोप हैं कि उसंने दिनॉंक-12/02/94 को 1.30 बजे वैशाली नगर, भोपाल में फरियादी बलराम नायक के आधिपत्य से बिना उसकी अनुमति के वी. सी. आर. को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की।
43.
प्रकरण में जप्तशुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी को वापस किया (एन. एस. मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0 प्र0) अभियुक्त पर आरोप हैं कि दिनॉंक-15/07/08 को प्रातः 09.00 बजे शुक्रवारा मार्केट के पीछे, चारवाल रोड, गोविन्दपुरा, भोपाल में फरियादी राजा मियॉं के आधिपत्य से उसकी सम्मति के बिना कुर्सी, बॉंस की डलिया, जैक, हाथ ठेला आदि कीमती 20,000/-रूपये सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से चुराया गया।
44.
प्रकरण में जप्तशुदा वाहन स्कूटर उसके पंजीकृत स्वामी को वापस (एन. एस. मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0 प्र0) (एन. एस. मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0 प्र0) अभियुक्त पर आरोप हैं कि उसंने दिनॉंक-12/02/94 को 1.30 बजे वैशाली नगर, भोपाल में फरियादी बलराम नायक के आधिपत्य से बिना उसकी अनुमति के वी. सी. आर. को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की।
45.
उपधारा (७) में उपबन्ध है कि जहां स्कीम के अनुसार अर्जित कोई आस्ति, किसी पूर्व वर्ष में, उस पूर्व वर्ष की समाप्ति से जिसके लिए वह अर्जितकी गई थी, आठ वर्ष की समाप्ति के पूर्व विक्रय की जाती है या अन्यथाअंतरित की जाती है, वहां ऐसी आस्ति की लागत का ऐसा भाग जो उपधारा (१) केअधीन अनुज्ञात कटौतियों के लिए पात्र हैं, ऐसे पूर्ववर्ष के जिसमें ऐसीआस्ति विक्रय की जाती है या अन्यथा अंतरित की जाती है, कारबार या वृत्तिका लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप मेंआय-कर से प्रभार्य होगा.