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अभ्यर्पण उदाहरण वाक्य

उदाहरण वाक्य
41.अनिवासी की भारत को अस्थायी भेंट को दौरान साधारण बैंकिंग चैनेल के मार्फत विदेशी आवक धन-प्रेषण या भारत में अनिवासी बाहरी (बचत खाता) खाते को नामे डालकर परिवर्तन या विदेशी मुद्रा यात्री चेक और विदेशी मुद्रा नोट के रूप में विदेशी मुद्रा के अभ्यर्पण द्वारा खाता खोला जा सकता है।

42.नकदीकरण राशि में परिवर्तन इस प्रकार होगाः अभ्यर्पण हेतु आवेदन की दिनांक या पॉलिसी के विखंडन की दिनांक (पॉलिसी के संपूर्ण आहरण की दशा में) को, जो भी स्थिति हो, उस दिनांक को पॉलिसीधारक की फंड वैल्यू के यूनिटों की संख्या में गुणित कर जो एनएवी आएगी वही राशि मानी जाएगी.

43.यदि आप उक्त संपत्ति को बंधक नहीं रख सकते हैं तो ऋण राशि के डेढ़ गुना मूल्य की अन् य अचल संपत्ति बंधक रखनी होगी या ऋण राशि के बराबर मूल्य के एन एस सी, के वी पी, एल आई सी (अभ्यर्पण मूल्य) ज़मानत के लिए प्रस्तावित करना होगा।

44.अनिवासी हिताधिकारियों के मामले में: बीमा दावों / परिपक्वता / अभ्यर्पण मूल्य के प्रवासी भारतीय दावेदारों के दावों का भुगतान वह चाहें तो एन. आर. आई. (प्रवासी विदेशी) / एफ. सी. एन. आर. (विदेशी मुद्रा प्रवासी) खाते में किया जा सकता है।

45.मौद्रिक मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार किया जाएगा: अभ्यर्पण के लिए दिए गए आवेदन की तिथि की या पॉलिसी के अवरुद्ध होने (पॉलिसी के पूर्ण प्रत्याहरण की स्थिति में) की तिथि की एनएवी, जो भी लागू हो, का उस तिथि पर पॉलिसीधारक के फंड मूल्य में यूनिट्स की संख्या से गुणा करने पर मौद्रिक मूल्य प्राप्त होगा.

46.गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य तीन पॉलिसी वर्ष पूर्ण कर लेने और कम से कम तीन पूर्ण प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर पर उपलब्ध होगा और पहले वर्ष के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम और वैकल्पिक राइडर और अतिरिक्त से संबंधित सभी प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को छोड़कर भुगतान किए गए 30% प्रीमियम के बराबर होगा.

47.इस बात पर भी सहमति है कि प्रसार भारती इसके तहत प्रदान किए गए अधिकारों का उपयोग किसी भी समय तथा अभ्यर्पण की तारीख से एक वर्ष बाद की अवधि के बाद भी कर सकता है तथा कापीराइट अधिनियम की धारा 19 (4) में विहित अभ्यर्पण के व्यपगत होने संबंधी प्रावधान इस करार पर लागू / प्रभावी नहीं होंगे ।

48.इस बात पर भी सहमति है कि प्रसार भारती इसके तहत प्रदान किए गए अधिकारों का उपयोग किसी भी समय तथा अभ्यर्पण की तारीख से एक वर्ष बाद की अवधि के बाद भी कर सकता है तथा कापीराइट अधिनियम की धारा 19 (4) में विहित अभ्यर्पण के व्यपगत होने संबंधी प्रावधान इस करार पर लागू / प्रभावी नहीं होंगे ।

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