दुर्घटना के बाद उपचार हेतु उसे प्रीति नर्सिंग होम और स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा अन्य स्थानीय चिकित्सकों से भी इलाज कराया गया, फिर भी वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया, बल्कि उसके दाहिने पैर में स्थायी विकलांगता आ गयी, जिसके कारण उसकी कार्यक्षमता और अर्जन क्षमता प्रभावित हो गयी।
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कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का प्रख्यापन उस एकीकृत आवश्यकता आधारित सामाजिक बीमा योजना को समाविष्ट करता है जो बीमारी, मातृत्व, अस्थायी या स्थायी शारीरिक अपंगता, रोज़गार चोट के कारण मृत्यु के प्रणामस्वरूप मज़दूरी या अर्जन क्षमता की हानि जैसी आकस्मिकताओं में कामगारों के हितों को संरक्षित करता है।
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इसमें समेकित आवश् यकता आधारित सामाजिक बीमा योजना की व् यवस् था की गई जो बीमारी, प्रसव, अस् थायी या स् थायी शारीरिक अपगंता, रोजगार के दौरान लगी चोट के कारण मृत् यु जिससे मजदूरी या अर्जन क्षमता खत् म हो जाए, जैली स्थितियों में कामगारों के हितों की रक्षा हो सके।
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संपत्ति पुरस्कार, मैं अर्जन क्षमता और रोजगार के अवसर, जे के लिए, की क्षमता का अवसर है, और समय और एक पार्टी के लिए शामिल करने के लिए उपयुक्त अधिग्रहण लागत शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और उसके या उसकी कमाई की क्षमता बढ़ाने की जरूरत कौशल प्राप्त करने के लिए, रोजगार के संबंध में लालकृष्ण निर्णय, कैरियर, अर्थशास्त्र, शिक्षा और
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(ग) स्थायी अपंगता हितलाभ दर: स्थायी अपंगता हितलाभ दर चिकित्सा बोर्ड/चि.अ.अ./अ.अ.हि. के संबंध में कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा निर्धारित अर्जन क्षमता की हानि की प्रतिशतता अनुसार निकाली जाएगी । क.रा.बी. अधिनियम 1948 की दूसरी अनुसूची में चोटों की सूची दी गई है जिसके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण अपंगता और अर्जन क्षमता की हानि की प्रतिशतता पूर्वदर्शित की गई है ।
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(ग) स्थायी अपंगता हितलाभ दर: स्थायी अपंगता हितलाभ दर चिकित्सा बोर्ड/चि.अ.अ./अ.अ.हि. के संबंध में कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा निर्धारित अर्जन क्षमता की हानि की प्रतिशतता अनुसार निकाली जाएगी । क.रा.बी. अधिनियम 1948 की दूसरी अनुसूची में चोटों की सूची दी गई है जिसके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण अपंगता और अर्जन क्षमता की हानि की प्रतिशतता पूर्वदर्शित की गई है ।