अपवाद सं02 का लाभ भी अभियुक्त को प्रस्तुत केस में नहीं दिया जा 46. सकता है क्योंकि मृतक खाली हाथ था और उसने केवल एक थप्पड़ ही अभियुक्त को मारा था जिसके विरूद्ध अभियुक्त ने क्रूरता पूर्ण व्यवहार दर्षाते हुए मृतक को लगातार संगीन चोटें पहुंचाई और यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी दषा में उसे कोई आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध हुआ था और उसने उस आत्मरक्षा के अधिकार की सीमा को लांग लिया हो और उससे हत्या हो गई हो।