(ख) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।
42.
यदि इस उपविधि को नगर पालिक निगम में लागू किया जाना अत्यावश्यक जान पड़ता है तो भी इतना भारी करारोपण अलोकतांत्रिक है इसके बदले में न्यूनतम राशि नगर पालिक निगमों को तय करनी चाहिए।
43.
लाभार्थी के पक्ष में आवास इकाई का कानूनी शीर्षक के हस्तांतरण करने के बाद वह केंद्रीय विहार एपार्टमेंट स्वामित्व एसोसिएशन / सोसायटी के से अनुमति लेकर उसके उपविधि के अनुसार अपने आवास इकाई को निबटा सकता है।
44.
इसकी जानकारी नहीं होने के कारण जनता इस उपविधि के विरोध में कोई आवाज बुलंद नहीं कर पा रही है एवं सरकार चुपके चुपके कचरा टैक्स के एवज में पैसा वसूलने का अपना जाल कसते जा रही है।
45.
इस उपविधि के विरूद्ध हमारी विशेष आपत्ति यह है कि ठेकेदारों के आय में वृद्धि के हेतु से जनता पर यह अतिरिक्ति करारोपण क्यूं किया जा रहा है जबकि कचरे का निबटान के लिये पूर्व से ही योजना एवं व्यह निधारित हैं।
46.
इस उपविधि के अनुसार प्रस्तावित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर निर्धारित शुल्कों पर भी नजर डालें, ऐसे रेस्टारेंट जिसमें 25 से 50 कुर्सियां हो उसे 12000.00 प्रति वर्ष व 25 से कम कुर्सियों पर 6000.00 प्रति वर्ष इसमें हमारे मुहल्ले के सभी चाय दुकान भी आ जायेंगें।
47.
विधिवत सूचना-पत्र का प्रकाशन नहीं किये जाने एवं नगर पालिक निगम में उपविधि के मुद्रित प्रति के नहीं रखे जाने के कारण, क्षेत्र की जनता इस पर विधि के अनुरूप आपत्ति या सुझाव भी नहीं दे पा रही है और क्षेत्र की जनता के मौलिक अधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है।
48.
में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
49.
में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अँग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल1*** के प्राधिकार से प्रकाशित अँग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अँग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
50.
प्रस्तावित उपविधि के अनुसार संकलित शुल्क के मद से कचरे के निबटान हेतु किसी ठेकेदार को ठेका दिये जाने का प्रावधान है जबकि निगम के पास पूर्व में ही कचरे के निबटान के लिये अतिरिक्त बजट एवं प्रस्ताव रहा है जिससे पूर्व में ही कचरे का समुचित निबटान सुचारूरूप से होता आया है।