पटना: होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के बाद सरकार पानी और कचरा के लिए सरकार आपकी जेब ढीली कराएगी। पटना में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए न्यूनतम 30 रुपये तथा पानी के लिए न्यूनतम 80 रुपये मासिक अदा करना होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने वित्त विभाग से सहमति के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में वसूली की दर अलग-अलग है। आवासीय, गैर आवासीय, व्यावसायिक आदि के आधार पर कर में फर्क पड़ेगा। कचरा वसूली शुल्क से गरीबी रेखा के नीचे, फुटपाथी दुकानों