सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब एचएलसी के सदस्य केंद्रीय राजस्व सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के उपनिदेशक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष, राजस्व खुफिया सूचना के महानिदेशक, मादक द्रव्य नियंत्रण विभाग के महानिदेशक, विदेश खुफिया कार्यालय के निदेशक, विदेश व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), खुफिया ब्यूरो (आईबी) और प्रवर्तन महानिदेशालय के निदेशक नवगठित एसआईटी के अधीन काम करेंगे तथा उच्चतम न्यायालय के प्रति जवाबदेह होंगे।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब एचएलसी के सदस्य केंद्रीय राजस्व सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के उपनिदेशक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष, राजस्व खुफिया सूचना के महानिदेशक, मादक द्रव्य नियंत्रण विभाग के महानिदेशक, विदेश खुफिया कार्यालय के निदेशक, विदेश व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), खुफिया ब्यूरो (आईबी) और प्रवर्तन महानिदेशालय के निदेशक नवगठित एसआईटी के अधीन काम करेंगे तथा उच्चतम न्यायालय के प्रति जवाबदेह होंगे।