उसी दिन अभियुक्त सोहन दास, श्रीमती तारी देवी, जरब दास व कुमारी गीता को उनके मकान के बरामदे से गिरफ्तार किया, जिनकी फर्द गिरफ्तारी मेरे लेख व हस्ताक्षरों में पत्रावली में है, जो क्रमशः प्रदर्श-क-11 से प्रदर्श-क-14 है।
42.
इसी प्रकार अभियुक्तगण श्रीमती तारी देवी एवं जरब दास को धारा-498 (ए) भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत प्रत्येक को छः-छः माह के कठोर कारावास की सजा और मुवलिग-500/-रु., 500/-रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।
43.
सिद्धदोषगण श्रीमती तारी देवी एवं जरब दास को धारा-304 (बी) भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत प्रत्येक को 7 साल के कठोर कारावास की सजा एवं मुवलिग-1,000/-रु., 1,000/-रु. (एक-एक हजार रुपए) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
44.
दूसरी श्रुति या तीसरी श्रुति का? गान्धार लगा तो कौन सा लगा? और इसमें मूर्च्छना से जो जरब लगी, वो ‘जरब‘ कैसी लगी? ‘जरब‘ जहाँ तोल कर लगाई, तो लगता है, वह सन्तुलित नहीं अतुलित है?
45.
उसके बाद अभियुक्त सोहन दास, जरब दास, तारी, जो आज हाजिर अदालत है तथा गीता मेरी लड़की ललिता को मारते-पीटते थे तथा गाली-गलौच देते थे तथा मेरी लड़की ललिता को सभी मुलजिमान धमकी देते थे कि 50,000/-रु. मायके से दहेज ला।
46.
मेरे द्वारा दिनांक-30. 9.2009 को अभियुक्त जरब दास, तारी देवी, सोहन दास के विरुद्ध धारा-498 (ए), 304 (बी), 201,120 (बी) आई. पी. सी. तथा 3/4 दहेज प्रतिषेद्ध अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जो मेरे लेख व हस्ताक्षरों में है।
47.
पहले शादी के एक माह तक ललिता के साथ सोहन दास का व्यवहार ठीक रहा, लेकिन उसके बाद सोहन दास, जरब दास, तारी देवी व गीता ललिता को परेशान करने लगे व कहते थे कि 50,000/-रु. दहेज में अपने मायके से ला।
48.
एक जरब रायफल देशी 12वोर, जिसकी नाल आहिनी तीन बालिस्त, बॉडी दस अंगुल, बट लकड़ी 15 अंगुल, बॉडी व नाल को जोड़ने के लिए लोहे की स्क्रूदार कील तथा नाल को खोलने व बन्द करने के लिए बॉडी में स्प्रिंगदार लोहे की पत्ती लगी है।
49.
उसका पति सोहन दास, उसकी माता तारी देवी एवं पिता जरब दास और बहिन कुमारी गीता पुत्री जरब दास बार-बार उसके साथ मारपीट किया करते थे, जिससे सम्बन्धित एक वाद मारपीट, खर्चे से सम्बन्धित न्यायिक मजिस्टेट, पुरोला की अदालत में जुलाई 2008 में किया गया था।
50.
उसका पति सोहन दास, उसकी माता तारी देवी एवं पिता जरब दास और बहिन कुमारी गीता पुत्री जरब दास बार-बार उसके साथ मारपीट किया करते थे, जिससे सम्बन्धित एक वाद मारपीट, खर्चे से सम्बन्धित न्यायिक मजिस्टेट, पुरोला की अदालत में जुलाई 2008 में किया गया था।