जिन काश्तकार उपभोक्ताओं को यह डिमांड नोट जारी किए गए हैं वे यदि 90 दिनों के भीतर डिमांड नोट की राशि जमा नहीं करवा पाते हैं, तो उनका कनेक्शन निरस्त किया जा सकता है।
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इन्हें भी 15 अप्रैल तक डिमांड नोट जारी कर दिए जाएंगे लेकिन नए नियम के तहत अब सिर्फ एक बार डिमांड नोट जारी करके राशि जमा करवाने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा।
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इन्हें भी 15 अप्रैल तक डिमांड नोट जारी कर दिए जाएंगे लेकिन नए नियम के तहत अब सिर्फ एक बार डिमांड नोट जारी करके राशि जमा करवाने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा।
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राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्रा के नियम 6 के अनुसार आवेदक को डिमांड नोट जारी होने की दिनांक से 3 माह के अंदर समस्त राशि जमा करवाना अनिवार्य है अन्यथा भू-उपयोग परिवर्तन निरस्त माना जायेगा।
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अजमेर डिस्कॉम ने करीब एक महीने पहले अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, झुंझुनूं, सीकर बांसवाड़ा और झालावाड़ सर्किलों के पौने तेरह हजार काश्तकारों को कृषि कनेक्शन देने के लिए डिमांड नोट जारी किए थे।
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विज्ञापन-एसएमएस अपील से छूट का लालच देकर करदाताओं को केश काउंटर्स तक लाने वाला निगम प्रशासन अप्रैल का पहला सप्ताह बीतने के बाद भी करदाताओं को बिल तो दूर डिमांड नोट भी मुहैया नहीं करा पाया।
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अजमेर. अजमेर डिस्कॉम के ग्यारह जिलों के एक हजार से ज्यादा ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्हें डिमांड नोट तो जारी कर दिए हैं, मगर वह संबंधित एइएन दफ्तर एवं डाक महकमे के बीच में ही गायब हो गए हैं।
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डिमांड नोट ही नहीं मिला मौदहापारा, गंज पारा, केलकर पारा, स्टेशन रोड, गुढियारी, संजय नगर, देवेंद्र नगर, शैलेंद्र नगर, मोवा, कोटा, गोगांव, लाभांडी, जोरा सहित शहर के अन्य अंदर और बाहर के मोहल्ले और कालोनियों में हजारों की संख्या में नए मकान बन चुके हैं।