दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शारीरिक संबंध विवाह का अनिवार्य पहलू है और पत्नी का पति से इस तरह के संबंध से बार-बार इनकार करना तलाक का आधार हो सकता है।
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सास, ननद, देवर का क्रूरता भरा व्यवहार तलाक का आधार नहीं है, पर यदि पत्नी उनकी व्यवहार करती है, इज्जत नहीं करती तो यह पति के लिए तलाक का आधार हो सकता है।
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सास, ननद, देवर का क्रूरता भरा व्यवहार तलाक का आधार नहीं है, पर यदि पत्नी उनकी व्यवहार करती है, इज्जत नहीं करती तो यह पति के लिए तलाक का आधार हो सकता है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि शारीरिक संबंध विवाह का अनिवार्य पहलू है और पत्नी का पति से इस तरह के संबंध से बार-बार इंकार करना तलाक का आधार हो सकता है।
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सूचना व प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी के अनुसार कानून में नए संशोधनों के तहत वैवाहिक रिश्तों के खत्म होने को तलाक का आधार बनाया गया है अतः अब तलाक लेना आसान हो जाएगा.
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बम्बई उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी महिला द्वारा अपने पति तथा ससुराल के लोगों पर अत्याचार का झूठा मामला दर्ज कराना भी तलाक का आधार बन सकता है।
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तलाक का आधार क्रूरता हो सकता है परन्तु किसी को पसंद न करना क्रूरता की श्रेणी में नहीं आ सकता अतः निचली अदालत के आदेश के विरूद्व दायर की गयी अपील निरस्त की जाती है।
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वकील मीनाक्षी लेखी ने भी तलाक को आसान बनाने का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने ' विवाह सम्बंध टूटने और किसी भी सूरत में रिश्ता बहाल न होने ' को तलाक का आधार बनाने की आलोचना की।
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नई दिल्ली: मानसिक रूप से अस्वस्थता तलाक का आधार नहीं बन सकती, लेकिन यदि जीवनसाथी की बीमारी इस तरह की हो जिसकी वजह से एक साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए तो तलाक लिया जा सकता है।
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सोनी ने कहा विधि आयोग की सिफारिश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने भी दो अवसरों पर व्यवस्था देते हुए सिफारिश दी है कि किसी भी सुलह के जरिए शादी न बचा पाने को भी तलाक का आधार बनाया जाना चाहिए।