| 41. | अभियुक्त की परीक्षा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत की गई।
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| 42. | अभियुक्त की परी क्षा धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत की गई।
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| 43. | अभियुक्त के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-164 के अन्तर्गत बयान अंकित कराये गये।
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| 44. | अभियुक्तगण कें बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित किये गये।
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| 45. | अभियुक्त धर्म सिंह के बयान धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लिखे गए।
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| 46. | आरोपी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 का लाभ दिया जाता है।
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| 47. | गवाह खेताराम का बयान धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत करवाया गया।
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| 48. | जगवीर सिंह को अन्र्तगत धारा-202 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित किया गया है।
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| 49. | दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मृत्यु संवीक्षा कार्यवाहियों का विशय अत्यन्त सीमित है।
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| 50. | दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान के विषय में कहा कि बयान गलत हैं।
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