देश के भीतर दत्तक-ग्रहण को प्रोन्नत करने ओर समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत वैकल्पिक पारिवारिक देखरेख से संबंधित सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए तीन दत्तक-ग्रहण एजेंसियों को '' विशेषीकृत दत्तक-ग्रहण एजेंसियों '' का दर्जा दिया गया है।
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देश के भीतर दत्तक-ग्रहण को प्रोन्नत करने ओर समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत वैकल्पिक पारिवारिक देखरेख से संबंधित सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए तीन दत्तक-ग्रहण एजेंसियों को '' विशेषीकृत दत्तक-ग्रहण एजेंसियों '' का दर्जा दिया गया है।
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यह अधिनियम मुख्यत: इस बात को ध्यान में रख कर बनाया गया था कि मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी लोगों के पर्सनल लॉ बच्चों को परिवार में लाने की अनुमति नहीं देते और पूर्ण रूप से वे दत्तक-ग्रहण नहीं कर सकते।
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बच्चों के अधिकारों और कल्याण से संबंधित विभाग के बच्चों के अधिकारों और कार्यक्रमों में समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) और राज्य बाल संरक्षण इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और राज्य दत्तक-ग्रहण समन्वयन एजेंसी द्वारा प्रशासित विभिन्न संस्थागत और गैर संस्थागत देखरेख सेवाएं शामिल हैं।
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इनमें किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और संशोधन अधिनियम 2006, दत्तक-ग्रहण का नियमन और बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की रक्षा, अवैध मानव व्यापार और बाल विवाह को वर्जित करने वाले और बच्चों का संरक्षण करने वाले अधिनियम शामिल हैं।