जमा बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को समेकित करने के उद्देश्य से उपर्युक्त दोनों संगठनों (डीआइसी और सीजीसीआइ) के विलय से 15 जुलाई 1978 के निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अस्तित्व में आया ।
42.
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपेक्षित है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में देय राशि का भुगतान ऐसी सूची के प्राप्त करने के दो महीनों के अंदर करे।
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जमा बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को समेकित करने के उद्देश्य से उपर्युक्त दोनों संगठनों (डीआइसी और सीजीसीआइ) के विलय से 15 जुलाई 1978 के निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अस्तित्व में आया ।
44.
अनुरोधकर्ता से शुल्क के साथ सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्राप्ति के बाद निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम 30 दिन के भीतर अनुरोधकर्ता को यह सूचित करेगा कि क्या वह सूचना दे सकता है या नहीं दे सकता ।
45.
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यदि यह समझता है कि विशिष्ट जानकारी सामान्य जनता के हित की हो सकती है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों की प्रतिक्रिया में जारी सभी जानकारी भी अपनी वेबसाइट पर रखेगा ।
46.
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की प्रस्तावना में यह उल्लिखित है कि यह ऐसा अधिनियम है जिसे किसी निगम के प्रतिष्ठान को ज़माराशियों के बीमा और ऋण सुविधाओं के बीमा तथा तत्संबधी अन्य मामलों या उसके प्रासंगिक के लिए उपलब्ध कराया गया है।
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निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की प्रस्तावना में यह उल्लिखित है कि यह ऐसा अधिनियम है जिसे किसी निगम के प्रतिष्ठान को ज़माराशियों के बीमा और ऋण सुविधाओं के बीमा तथा तत्संबधी अन्य मामलों या उसके प्रासंगिक के लिए उपलब्ध कराया गया है।
48.
सभी तीनों निधियों की अधिशेष राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत एक मात्र निवेश है और ऐसे निवेशों से प्राप्त आय को संबंधित निधियों में जमा किया जाता है ।
49.
चेक / डीडी / भुगतान आदेश अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से भुगतान जैसे कि आरटीजीएस आदि से प्रीमियम का विप्रेषण करनेवाले बीमाकृत बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनको लिखत निधि के दर्शानेवाले प्रीमियम निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम में देय तारीख अथवा उसके पहले पहुंचें जाए ।
50.
प्रीमियम भुगतान के चूक के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमाली, 1961 के विनियम 20 के तहत छमाही के प्रारंभ से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम में लिखत प्राप्त होने तक, बैंक दर अधिक 8% की दर से दण्डात्मक ब्याज प्रभावित किया जाएगा ।