तेरह खनिज जैसे लौह अयस् क, मैंगनीज अयस् क, क्रोम अयस् क, सल् फर, सोना, हीरा, ताम् बा, सीसा, जिंक, मोलीब् डेनम, टंगस् टन, निकेल और प् लेटिनम समूह के खनिज जो सार्वजनिक क्षेत्रक द्वारा दोहन किए जाने के लिए विशिष् ट रूप से आरक्षित थे उन् हें अब निजी क्षेत्रक द्वारा दोहन करने के लिए खोल दिया गया है।
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इन दिशा निर्देशों में पारेषण में निजी क्षेत्रक भागीदारी के लिए दो विशिष् ट मार्गों की परिकल् पना की गई है, अर्थात:-(i) संयुक् त उद्यम मार्ग जहां सी टी यू / एस टी यू के पास कम से कम 26 प्रतिशत इक्विटी और शेष का अंशदान संयुक् त उद्यम के भागीदार द्वारा किया जाएगा ; और (ii) स् वतंत्र निजी पारेषण कम् पनी मार्ग जहां 100 प्रतिशत इक्विटी निजी कम् पनी के पास होगी।