(2) नियुक्ति प्राधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाय कि किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तत से छूट देने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं तो उसे मामले को बोर्ड को निर्दिष्ट कर सकता है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।
42.
राज्य शासन के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेंणी के रिक्त पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर विभाग के जिला प्रमुख, संभाग स्तर पर संभागीय अधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष तथा शासन स्तर पर संबंधित विभाग के सचिव नियुक्ति प्राधिकारी हाेंगे।
43.
(2) किसी कर्मचारी को उसके वेतन के समयमान में, उसकी चरित्र पंजिका और नियुक्ति प्राधिकारी की समग्र संस्तुति और / या बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में विहित विभागीय परीक्षा (परीक्षाओं) को उत्तीर्ण करने के आधार पर दक्षतारोक पार करने की अनुमति दी जा सकती है।
44.
पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ी रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर, नियुक्ति प्राधिकारी को उस विशिष्ट रिक्त पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य संबंधित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न करनी होगी तथा उसकी एक प्रति आयुक्त खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भी अग्रेषित करेंगे।
45.
(दो) किसी पद पर सीधी नियुक्ति करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पदधारी के पूर्ववृत्त और चरित्रा का सत्यापन करवा लेना चाहिए, परन्तु अल्पकालिक रिक्तियों को भरते समय आकस्मिक श्रम या समान प्रकार के अबन्ध में ऐसा सत्यापन आवश्यक न होगा।
46.
22-विनियमन:-किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में लिखित में एक आदेश द्वारा नियमित नियुक्ति दी जा सकती है, यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और नियुक्ति प्राधिकारी उसे नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त समझे।
47.
21-परिवीक्षा के दौरान कार्यमुक्त:-(1) किसी पद पर सीधे भर्ती किया गया कोई कर्मचारी यथास्थित परिवीक्षा की अवधि / प्रशिक्षण या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि / प्रशिक्षण के दौरान या अन्त में किसी समय नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशों के अधीन बिना कोई कारण बताये या सूचना दिये या उसके बदले में कोई वेतन दिये, निगम की सेवा से कार्यमुक्त किया जा सकता है।
48.
एसएलआर 237) में कहा है कि जब एक विज्ञापन विशेष योग्यता के लिए जारी किया जावे और नियुक्ति उसके अवमान में की जाये तो यह मामला नियुक्ति प्राधिकारी तथा नियुक्त व्यक्ति के मध्य ही नहीं है इसमें वे सभी व्यथित है जो कि ऐसी हो अथवा अच्छी योग्यता धारित करते हैं जो कि नियुक्त व्यक्तियों के पास है किन्तु जिन्होंने आवेदन नहीं किया क्योंकि उनके पास विज्ञापन में लिखित उपयुक्त योग्यता नहीं थी।
49.
(4) कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आयु का प्रमाण, उसके द्वारा हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाण-पत्रा होगा, या जहाँ कर्मचारी ने ऐसी परीक्षा न उत्तीर्ण की हो, या जहां किसी ऐसे कारण से, जो उसके वश में न हो, उसके द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्रा प्रस्तुत करना सम्भव न हो तो कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी के संतोष के अनुरूप आयु का कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
50.
इस रीति से तैयार की गयी कोई भी ऐसी सूची (पैनल) अपने अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के दिनाॅक से एक वर्ष के लिए प्रभावी / प्रवृत्त रहेगी और उक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी रिक्ति की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी, नये आवेदन पत्रा आमंत्रित किये बिना अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों को उस क्रम में नियुक्त कर सकता है, जिसमें उनके नाम सूची (पैनल) में व्यवस्थित किये गये हैं।