मशीनें तभी लगाई जानी चाहिए यदि पीछे पूंजीगत निवेश से बचत हुई हो, बेरोजगार लोगों के लिए इससे फायदा हो, अनवरत तथा निरंतर संसाधनों की अधिप्राप्ति के लिए यह आवश्यक हो तथा उपयोग की खपत कम से कम दोगुनी हो।
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कोई इकाई जो 01-04-1994 से पहले किसी भी समय वाणिज्यिक उत्पादन में है / थी, को विद्यमान इकाई के रूप में समझा जाएगा और वह प्रोत्साहनों के लिए पात्र होगी, बशर्ते कि आधुनिकीकरण/विस्तार पर निवेश किसी भी स्थिति में विद्यमान इकाई के सकल स्थाई पूंजीगत निवेश से अधिक न हो।
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“विद्यमान औद्योगिक इकाई” से तात्पर्य बड़े / मध्यम/लघु क्षेत्र में एक औद्योगिक इकाई से है जिसमें स्थाई पूंजीगत निवेश किया गया है और जो पश्चिम बंगाल में विद्यमान है तथा 1 जनवरी 2000 को अथवा उसके बाद अपने विस्तारित भाग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के तत्काल पूर्व वस्तुओं का निर्माण करती थी।
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इन कामों के लिए खर्च यह खर्च सरकार ने सिंचाई के लिए कैनाल निर्माण, टैंक और कुएं, परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए, को-ऑपरेटिव बैंक और को-ऑपरेटिव सोसायटी में पूंजीगत निवेश, सरकार की व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश जिनमें राज्य सड़क परिवहन निगम एवं राज्य उद्योग निगम आदि पर किया है।
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भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि नीति यह घोषणा करती है कि खासकर तिलहन, कपास और शाक-सब्ज़ी संबंधी फ़सलों के लिए तीव्र स्तर पर तकनीकी स्थानान्तरण, पूंजीगत निवेश और सुनिश्चित बाज़ार की अनुमति देने के लिए ठेका खेती और ज़मीन को किराये पर देने जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा.
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“नई इकाई” से तात्पर्य बड़े / मध्यम/लघु क्षेत्र में एक औद्योगिक इकाई से है जिसमें पूंजीगत निवेश किया गया है और जो 1 जनवरी 2000 को अथवा उसके बाद पश्चिम बंगाल में वस्तुओं के निर्माण के लिए उद्यमी द्वारा स्थापित और प्रारंभ की गई है और जो उद्योग निदेशालय/ कुटीर एवं लघु उद्योग निदेशालय/पर्यटन निदेशालय, जो भी मामला हो, के साथ पंजीकृत है।
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हालांकि एफएम र॓डियो प्रसारण के क्षेत्र निजी प्रसारणकर्ताआें को अनुमति देने की शुरूआत में बड़ी तादाद में कम्पनियों ने लाइसेंस लेने में रुचि दिखाई लेकिन प्रसार भारती द्वारा लगाई गई प्रत्येक एफएम स्टेशन पर पूंजीगत निवेश के लिये 6, 90,000 लाख डॉलर और कार्यशील पूंजी के लिये 4,60,000 की शर्त, मोटी लायसेंस फीस और बड़े जोखिम को देखते हुये कुछ ने अपने हाथ खींच लिये।
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ऐसे निवेशकर्ता जिन्होंने राज्य की पर्यटन नीति की अधिसूचना दिनांक 14. 06.2002 को राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात पर्यटन स्थापित करने एवं उक्त पर्यटन नीति के अंतर्गत दी गई छूटों को प्राप्त करने हेतु विधिवत् आवेदन जमा किए है एवं दिनांक 01.04.2006 के पूर्व प्रारंभ कर दिया है, उन्हें पर्यटन प्रोत्साहन योजना 2006 के अंतर्गत पूंजीगत निवेश अनुदान द्वारा प्रदत्त छूटों का लाभ प्राप्त करने का विकल्प होगा ।