| 41. | अभियोजन-आपराधिक प्रकरण संख्या 06 / 2006 राज्य विरूद्ध रूपाराम स्वीकृति प्रदर्श पी. 21 पत्र प्रदर्श पी. 22 के साथ प्राप्त हुई थी।
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| 42. | उक्त निर्णय आज दिनांक 02-07-2010 को लिखाया जाकर खुले आपराधिक प्रकरण संख्या 19 / 2007-51-राज्य विरूद्ध मुरलीधर गौड़ न्यायालय में सुनाया गया।
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| 43. | आपराधिक प्रकरण संख्या 04 / 2006 राज्य विरूद्ध अशोककुमार यह बिन्दु अभियुक्त के पास परिवादी का कार्य लम्बित होने के सम्बन्ध में हैं।
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| 44. | आपराधिक प्रकरण संख्या 07 / 2006 राज्य विरूद्ध कालूराम वगैरह// सजा के प्रश्न पर// दोनों पक्षों को सजा के बिन्दु पर सुना गया।
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| 45. | पंचायत के सामने भूखण्ड का पट्टा (सत्य प्रतिलिपि आपराधिक प्रकरण संख्या 29/2004 राज्य विरूद्ध सीतादेवी, मोहनलाल प्रदर्श पी. 14) पेश किया।
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| 46. | अर्थदण्ड अदा नहीं होने की सूरत में. आपराधिक प्रकरण संख्या 04/2006 राज्य विरूद्ध अशोककुमार अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।
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| 47. | इसी प्रकार फर्द अनुलिपि प्रदर्श पी. 17 भी बनाकर इस गवाह के हस्ताक्षर आपराधिक प्रकरण संख्या 39/2004 राज्य विरूद्ध शिवनारायण करवाये गये।
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| 48. | प्रकरण में आपराधिक प्रकरण संख्या 07 / 2006 राज्य विरूद्ध कालूराम वगैरह बरामदसुदा राशि बाद गुजरने म्याद अपील परिवादी दीपाराम को नियमानुसार लौटाई जावे।
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| 49. | रतनसिंह ने पुलिस उप अधीक्षक को क्या कहा इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर आपराधिक प्रकरण संख्या 16 / 2005 राज्य विरूद्ध चिरंजीलाल वगैरह की।
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| 50. | अतः अभियुक्तगण से हुई बरामदगी को भी सन्देह से आपराधिक प्रकरण संख्या 16 / 2005 राज्य विरूद्ध चिरंजीलाल वगैरह परे साबित नहीं माना जा सकता।
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