| 41. | दौरान प्रतिपरीक्षण साक्षी के कथन में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे उसके कथन पर अविश्वास किया जाय।
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| 42. | साक्षी का प्रतिपरीक्षण में प्रतिपरीक्षण में कहना है, कि-उसके माता-पिता ने थाना-ऐशबाग, भोपाल में रिपोर्ट प्रपी. 1 की थी।
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| 43. | साक्षी का प्रतिपरीक्षण में प्रतिपरीक्षण में कहना है, कि-उसके माता-पिता ने थाना-ऐशबाग, भोपाल में रिपोर्ट प्रपी. 1 की थी।
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| 44. | प्रतिपरीक्षण में आवेदक-राशिद खॉं आसा-01 ने इस बात से इन्कार किया है, कि-उसने ईलाज के फर्जी बिल पेश किये हैं।
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| 45. | हालाकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र उनके प्रतिपरीक्षण मं कोई चुनोती ने न दिये जाने से पूर्णत अखण्डनीय रहे है।
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| 46. | प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का कहना है, कि-घटना के समय पानी की मोटर नहीं चल रही थी और लाईट नहीं थी।
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| 47. | प्रतिपरीक्षण में वह स्वीकारते हैं कंपनी ने उन्हें अन्वेषण हेतु नियुक्त किया था इस संबंधी आदेश उन्होने प्रस्तुत नहीं किया है।
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| 48. | उक्त साक्षी के कथन उसके प्रतिपरीक्षण में पूर्णत अखण्डनीय रहे हैं और प्रदर्शपी-1के आदेश से भी उसके कथनों का समर्थन होता है।
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| 49. | उससे यह नहीं कहा जा सकता है, कि-मात्र अधिवक्ता बदलने से उसे पुनः प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है।
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| 50. | प्रतिपरीक्षण के दौरान वह बोला मैं साकिब के घर का नंबर व कितने पंचनामे वाले कागज पर हस्ताक्षर किए, नहीं बता सकता।
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