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भारसाधक उदाहरण वाक्य

उदाहरण वाक्य
41.धारा 156 (3) द0 प्र0 सं0 के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गयी है कि जहॉ संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित होना पाया जाता है, लेकिन सम्बंधित थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना नहीं की जाती है तो वहॉ धारा 190 द0 प्र0 सं0 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्टे ªट सम्बंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को विवेचना करने के लिए आदेशित कर सकता है।

42.धारा 156 (3) द0 प्र0 सं0 के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गयी है कि जहॉ संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित होना पाया जाता है, लेकिन सम्बंधित थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना नहीं की जाती है तो वहॉ धारा 190 द0 प्र0 सं0 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्टे ªट सम्बंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को विवेचना करने के लिए आदेशित कर सकता है।

43.दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के अन्तर्गत संज्ञेय मामलो मे अन्वेषण करने की शक्ति थाने के भारसाधक अधिकारी को प्राप्त है एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 36 के अनुसार पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से पंक्ति मे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र मे नियुक्त है उसमे सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते है जिसका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाता है।

44.दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के अन्तर्गत संज्ञेय मामलो मे अन्वेषण करने की शक्ति थाने के भारसाधक अधिकारी को प्राप्त है एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 36 के अनुसार पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से पंक्ति मे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र मे नियुक्त है उसमे सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते है जिसका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाता है।

45.इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य बनाम शिवभगवान 2000 क्रि ला रि राजस्थान पेज 93, एकल पीठ फौजदारी विविध अपील संख्या 755/99 राज्य बनाम मोतीलाल पारासर निर्णय दिनांक 25.9.99 में यह तय कर दिया गया हैं कि ए सी बी ने उप निरीक्षक स्तर का उच्चाधिकारी थाने का भारसाधक पदाधिकारी की श्रेणी में आता हैं तथा वह धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत रिपोर्ट करने के लिये प्राधिकृत हैं।

46.कि थाना गोमतीनगर पर शपथी का आवेदनपत्र प्राप्त कर लिया गया और उसे इसकी रिसीविंग दी गयी लेकिन उस पत्र में प्रस्तुत तथ्य प्रथमदृष्टया सीधे तौर पर शासकीय धन की चोरी और गबन और जनसेवकों द्वारा अपने पद का खुला दुरुपयोग करते हुए भ्रष्ट आचरण करने की बात लिखी होने और इस प्रकार संज्ञेय अपराध बनने के बाद भी थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है.

47.ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल कार्य के पूरा होने केलिए नियत तारीख से या भारसाधक इंजीनियर द्वारा पूरा होने का प्रमाणपत्र देने कीतारीख से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और यदि संविदा की और अतिरिक्त मदों कीरकम २ लाख रुपए तक हो तो बिल प्रस्तुत किए जाने के तीन मास के भीतर और यदि वह दोलाख रूपए से अधिक हो तो बिल प्रस्तुत किए जाने के छह मास के भीतर संदाय किया जाएगा.

48.संज्ञेय मामलों में इत्तिला-(1) संज्ञेय अपराध के लिए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला (एफआईआर) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक में दी गई है, तो उसे लिपिबद्ध किया जाएगा और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला (सूचना) पर चाहे वह लिखित में दी हो या मौखिक जिसे लिख लिया हो, इत्तिला देने वाले के हस्ताक्षर कराए जाएंगे और उसका सार एक डायरी में प्रविष्ट किया जाएगा।

49.154 सीआरपीसी में साफ तौर पर अंकित है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इतिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या निदेशाधीन लेखबद कर ली जाएगी और इतिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसे इतिला पर चाहे वह लिखित रूप से दी गई हो या पूर्वोत्तफ रूप में लेखबद की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

50.यदि ऐसी सूचना के पश्चात् ठेकेदार माप के समय उपस्थित होने मेंअसफल रहता है या प्रतिहस्ताक्षर करने में असफल रहता है या माप की तारीख से एकसप्ताह के भीतर भारसाधक इंजीनियर द्वारा अपेक्षा की गई रीति से अन्तर अभिलिखित करनेमें असफल रहता है तो ऐसी दशा में, यथास्थिति, भारसाधक इंजीनियर या उसके द्वारा भेजेगए अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई माप अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगी और उसकाविरोध करने का ठेकेदार को कोई अधिकार नहीं होगा.

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