कार्पोरेट ऋण निगमित ऋण (पूर्व का नाम: अल्पावधि कार्पोरेट ऋण) कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए निगमितों को मियादी ऋण के रूप में तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए अल्पावधि निगमित ऋण, की आवश्यकता होती है।
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उद्देश्य: नर्सरी विकास के लिए, बागानों एवं वानिकी पौधों को लगाने के लिए मियादी ऋण प्रदान किया जाएगा, उगायी जाने वाली फसलों पर निर्भर करते हुए इंटर क्रापिंग के लिए भी उगायी जाने वाली फसल को आवश्यकतानुसार ऋण दिया जा सकता है ।
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इसके मुख् य लक्ष् य नए औद्योगिक यूनिटों की स् थापना करने के लिए मियादी ऋण सहायता देना अथवा लघु या मझोले क्षेत्रकों में मौजूदा यूनिटों के विस् तार / विविधीकरण / आधुनिकीकरण की लागतों को पूरा करने के लिए ऋण सहायता प्रदान करना है।
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प्रयोजन: कार्यकारी पूँजी की आवश्यकता और मियादी ऋण की आवश्यकता जैसी दुकान की खरीद, शोकेस बनाना, उपकरण की खरीद तथा सामान्य रूप से दूकान / कार्यालय की स्थापना करने / चलाने के लिए और खुदरा व्यापार से संबंधित अन्य आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ।
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2. राज्य सरणी अभिकरणोंके माध्यम से 1.00 लाख रुपए से अधिक लागत वाली योजना के अंतर्गत एनएसएफडीसीद्वारा उपलब्ध कराए जा रहे मियादी ऋण को लेने के लिए नीचे दिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किए जाए:-§ कृषि इतर एवं अन्य कार्यकलापो के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन का प्रपत्र (प्रपत्र संख्या १: संलग्नकं-
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मियादी ऋणः-किसानों को कृषि यंत्रों, सिंचाई के छोटे साधन लगाने/ड्रिप सिंचाई के सिस्टम, भूमि विकास, फार्म के पशुओं को खरीदने और अन्य संबंधित गतिविधियों, दो पहिया/फार्म के प्रयोग हेतु जीप, ग्रामीण गोदाम/फार्म के यंत्रों या उत्पादों को रखने के लिए स्टोर बनाने, स्वयं के इस्तेमाल के लिए वर्मी-कंपोजिट इकाई बनाने आदि के लिए आवश्यकता पर आधारित मियादी ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।