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मुख्तारनामा उदाहरण वाक्य

उदाहरण वाक्य
41.मुख्तारनामा (power of attorney (POA) या letter of attorney) एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह उसके किसी निजी कार्य, व्यापार या किसी कानूनी कार्य के लिये उसका प्रतिनिधित्व करे (अर्थात उसकी ओर से कार्य करे)।

42.“विधिक प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि पर क्रय-विक्रय का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा इस आधार पर मुख्तारनामा / इकरारनामा या रजिस्ट्री बैनामा का कोई औचित्य नहीं है तथा आबंटित परिवारों के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का आबंटित भूमि पर कब्जा नियम के विरुद्ध है।”

43.पॉवर ऑफ अटार्नी या मुख्तारनामा बड़े काम की चीज है पर इस पर बात आगे बढाने के पहले यह जान लें कि आमतौर पर इस्टेट प्लानिंग के लिए तीन मुख्य उपकरण प्रयोग किए जाते हैं पहली है वसीयत दूसरी ट्रस्ट का निर्माण व तीसरी पॉवर ऑफ अटार्नी।

44.भारत में प्रयोग के लिए भारत से बाहर निष्पादित मुख्तारनामा जहॉं वह निष्पादित किया जाता है उस देश में भारतीय दूतावास / उच्चायोग के समक्ष निष्पादित किया जाना चाहिए तथा भारत में इसकी प्राप्ति के तीन माह के भीतर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार इसपर स्टाम्प लगाया जाना चाहिए।

45.उसमें स्पश्ट उल्लेख था कि 71 बीघा 16 बिस्वा 15 बिस्वांसी कच्ची भूमि में से 7 बीघा 15 बिस्वा 6 बिस्वांसी कच्ची भूमि सरकार द्वारा सडक हेतु अधिगृहीत कर ली गई थी और कथित मुख्तारे आम तोश कुमार जैन को केवल 64 बीघा 8 बिस्वा खाम भूमि पर दखल लेने हेतु मुख्तारनामा आम दिया गया था।

46.विद्धान विचारण न्यायालय के अनुसार पत्रावली पर कागज सं0 108ग / 70 मुख्तारनामा विवेक चौहान द्वारा विमल चौहान के पक्ष में निष्पादित किया गया है और उसमें यह स्पष्ट रूप से अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी विवेक चौहान कोटद्वार में निवास नहीं करता है देहरादून में व्यापार करता है और वह बार बार जमीन की देखरेख व विक्रय आदि करने कोटद्वार नहीं आ सकता।

47.विद्धान विचारण न्यायालय के अनुसार पत्रावली पर कागज सं0 109ग / 70 मुख्तारनामा विवेक चौहान द्वारा विमल चौहान के पक्ष में निष्पादित किया गया है और उसमें यह स्पष्ट रूप से अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी विवेक चौहान कोटद्वार में निवास नहीं करता है देहरादून में व्यापार करता है और वह बार बार जमीन की देखरेख व विक्रय आदि करने कोटद्वार नहीं आ सकता।

48.मई २ ०० २ में उत्तर-प्रदेश में रजिस्ट्रेशन एक्ट १ ९ ० ८ की धारा ५ १ में कुछ क्लाज जोड़कर यह सुनिश्चित किया गया कि अचल संपत्ति से सम्बंधित मुख्तारनामा बुक नम्बर १ में रक्खे जायेंगे, जिसका सीधा कानूनी अर्थ है कि अचल संपत्ति के निबंधन का क्षेत्राधिकार जिस उप-निबंधक का होगा उसी के कार्यालय में उक्त अचल संपत्ति से सम्बंधित मुख्तार नामा रजिस्ट्री होगा.

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